बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को अंतरिम राहत दी, भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक
सारांश
मुख्य बातें
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली, जब अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी। इस नोटिस में अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे के लिए निर्धारित की है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर आयोजित एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में इमरान खान की कथित भागीदारी से जुड़ा है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने अपने आदेश में आरोप लगाया कि इमरान — जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं — ने एक राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
गौरतलब है कि OCI कार्डधारकों को भारत में लंबे समय तक रहने का अधिकार है, परंतु वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के पात्र नहीं माने जाते। अधिकारियों के अनुसार, इसी आधार पर अभिनेता को 14 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश जारी किया गया था।
इमरान खान की याचिका में क्या है
अभिनेता ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में इस पूरी कार्रवाई को 'मनमाना और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध' बताया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि उन्हें बिना किसी प्रारंभिक जाँच, कारण बताओ नोटिस या अपना पक्ष रखने का अवसर दिए सीधे देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि जहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, वह स्थान किसी प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं था। इमरान के अनुसार, उन्होंने न किसी बैरिकेड को पार किया और न ही प्रदर्शन के दौरान किसी कानून का उल्लंघन किया। उनका दावा है कि वे प्रदर्शन स्थल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
अदालत में सुनवाई का घटनाक्रम
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित की जाए और तब तक इमरान के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात हाईकोर्ट की पीठ ने नोटिस के अमल पर रोक बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
आगे क्या होगा
अदालत के अंतरिम आदेश के चलते 2 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई तक इमरान खान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह मामला विदेशी अधिनियम के अंतर्गत OCI कार्डधारकों की अभिव्यक्ति एवं सभा की स्वतंत्रता की सीमाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाता है। अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को अपना पूर्ण जवाब दाखिल करना होगा।