9 अक्टूबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

'काला हिरण' विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को 4 हफ्ते में माँगा जवाब, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
'काला हिरण' विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को 4 हफ्ते में माँगा जवाब, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई

सारांश

'काला हिरण' विवाद अब अदालत में नया मोड़ ले चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान से 4 हफ्ते में जवाब माँगा है। पर्सनैलिटी राइट्स और 1998 के शिकार मामले के संदर्भ के बीच यह मामला भारतीय सिनेमा में सेलिब्रिटी पहचान की कानूनी सीमाओं की बड़ी परीक्षा बन गया है।

मुख्य बातें

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को सलमान खान को फिल्म 'काला हिरण' निर्माता की याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित है।
निर्माता का तर्क है कि सलमान के मुकदमे में दिल्ली अदालत का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं बनता।
सलमान का आरोप है कि फिल्म में उनकी पहचान और 1998 के काले हिरण शिकार मामले के संदर्भ का बिना अनुमति उपयोग किया गया।
श्रीनेत के अनुसार फिल्म का किरदार 'अयान खान' पूरी तरह काल्पनिक है।
27 जुलाई को हाईकोर्ट पहले ही फिल्म के टीजर और प्रचार सामग्री के ऑनलाइन लिंक हटाने का अंतरिम आदेश दे चुका है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को अभिनेता सलमान खान को फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता द्वारा दायर याचिका पर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी। निर्माता ने अदालत से माँग की है कि सलमान खान की ओर से फिल्म पर रोक लगाने हेतु दायर मुकदमे को वापस लेने का आदेश दिया जाए।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद फिल्म का पोस्टर और टीजर सामने आने के बाद शुरू हुआ। सलमान खान की ओर से आरोप लगाया गया कि फिल्म में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो काफी हद तक उनसे मिलता-जुलता है। कथित तौर पर उस किरदार के हाथ में सलमान के मशहूर ब्रेसलेट जैसी पहचान-चिह्न भी नज़र आई। सलमान का पक्ष है कि उनकी अनुमति के बिना उनकी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल फिल्म में किया गया है।

इसके अलावा, फिल्म के टीजर में 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़े संदर्भ भी दिखाए गए हैं — एक ऐसा मामला जिससे सलमान का नाम लंबे समय से जुड़ा रहा है। सलमान के अनुसार, उनके जीवन से जुड़े इस विवाद को फिल्म की कहानी का हिस्सा बनाया गया और इसे प्रचार के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।

सलमान खान के आरोप

सलमान खान का कहना है कि फिल्म से उनकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है और इससे उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में फिल्म पर रोक लगाने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसके जवाब में निर्माता ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

निर्माता का तर्क है कि सलमान की ओर से दायर मुकदमे में दिल्ली की अदालत का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र ही नहीं बनता, इसलिए उसे वापस लेने का निर्देश दिया जाए।

निर्माता और निर्देशक का पक्ष

फिल्म के निर्देशक भरत एस. श्रीनेत ने स्पष्ट किया है कि यह फिल्म सलमान खान पर आधारित नहीं है। उनके अनुसार, फिल्म का किरदार पूरी तरह काल्पनिक है और उसका नाम 'अयान खान' रखा गया है। ब्रेसलेट के मुद्दे पर निर्देशक का कहना है कि ऐसा ब्रेसलेट केवल सलमान खान ही नहीं पहनते। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता को सलमान जैसा दिखाने के लिए किसी प्रकार का प्रोस्थेटिक मेकअप नहीं किया गया है।

अब तक के प्रमुख न्यायिक घटनाक्रम

27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की आपत्ति पर फिल्म के टीजर और उससे जुड़ी कुछ प्रचार सामग्री के ऑनलाइन लिंक हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। यह ऐसे समय में आया था जब भारतीय सिनेमा में पर्सनैलिटी राइट्स की कानूनी लड़ाइयाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब हाईकोर्ट ने सलमान से औपचारिक जवाब माँगकर मामले को अगले चरण में ले जाया है।

गौरतलब है कि यह मामला भारतीय मनोरंजन उद्योग में सेलिब्रिटी की पहचान और उसके कानूनी संरक्षण की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। 16 दिसंबर 2026 की सुनवाई में अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलें स्पष्ट होंगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

वहाँ अदालत का निर्णय आने वाले वर्षों में फिल्म निर्माताओं और सेलिब्रिटी दोनों के लिए एक मिसाल बनेगा। विडंबना यह है कि 1998 का काला हिरण मामला जो दशकों से सलमान के करियर पर साया रहा, अब एक नई कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया है — इस बार उनकी पहल पर। मुख्यधारा की कवरेज इसे 'सलमान बनाम फिल्म' तक सीमित रख रही है, जबकि असली सवाल यह है कि क्या भारतीय अदालतें किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को उसकी निजी संपत्ति मान सकती हैं।
RashtraPress
9 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'काला हिरण' फिल्म विवाद क्या है?
फिल्म 'काला हिरण' के पोस्टर और टीजर सामने आने के बाद अभिनेता सलमान खान ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनकी पहचान और 1998 के काले हिरण शिकार मामले के संदर्भ का बिना अनुमति उपयोग किया गया है। सलमान ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसके बाद निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रतिकार याचिका दाखिल की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अब तक क्या आदेश दिए हैं?
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को फिल्म के टीजर और प्रचार सामग्री के ऑनलाइन लिंक हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। 9 अक्टूबर 2026 को कोर्ट ने सलमान खान को निर्माता की याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 के लिए तय की।
निर्माता की याचिका में क्या माँग की गई है?
निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट से माँग की है कि सलमान खान की ओर से फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर मुकदमे को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। निर्माता का तर्क है कि सलमान के मुकदमे में दिल्ली की अदालत का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र ही नहीं बनता।
फिल्म के निर्देशक भरत एस. श्रीनेत का क्या कहना है?
निर्देशक भरत एस. श्रीनेत के अनुसार फिल्म सलमान खान पर आधारित नहीं है और फिल्म का किरदार 'अयान खान' पूरी तरह काल्पनिक है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता को सलमान जैसा दिखाने के लिए कोई प्रोस्थेटिक मेकअप नहीं किया गया और विचाराधीन ब्रेसलेट केवल सलमान की विशिष्ट पहचान नहीं है।
इस मामले का अगला कदम क्या होगा?
सलमान खान को 4 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद 16 दिसंबर 2026 को अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 3 महीने पहले
  3. 3 महीने पहले
  4. 3 महीने पहले
  5. 3 महीने पहले
  6. 4 महीने पहले
  7. 4 महीने पहले
  8. 4 महीने पहले