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सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 'काला हिरण' निर्माताओं को नोटिस जारी किया, 19 जून को सुनवाई

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सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 'काला हिरण' निर्माताओं को नोटिस जारी किया, 19 जून को सुनवाई

सारांश

सलमान खान ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले पर बनी फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने निर्माताओं को नोटिस जारी कर दिया है — पर्सनैलिटी राइट्स और सार्वजनिक छवि के दुरुपयोग का यह मामला 19 जून को फिर सुर्खियों में आएगा।

मुख्य बातें

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जून 2026 को फिल्म 'काला हिरण : द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माता अमित जानी व अन्य को नोटिस जारी किया।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है; अगली तारीख 19 जून है।
सलमान खान का आरोप है कि 29 मई को जारी फिल्म पोस्टर में उनकी पहचान और विशेष ब्रेसलेट की नकल कर उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया गया।
1998 के काला हिरण शिकार मामले के चार में से तीन केसों में सलमान खान को राहत मिल चुकी है; एक अपील पर लंबित है।
याचिका में फिल्म के निर्माण, वितरण, प्रचार और रिलीज पर पूर्ण रोक की माँग की गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जून 2026 को अभिनेता सलमान खान की उस याचिका पर फिल्म 'काला हिरण : द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माता अमित जानी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की माँग की गई है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने यह सुनवाई की और मामले की अगली तारीख 19 जून तय की है।

मुख्य घटनाक्रम

सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने अदालत को बताया कि अभिनेता के पर्सनैलिटी राइट्स पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा संरक्षित हैं। उनके अनुसार, इन अधिकारों में सलमान खान की छवि, पहचान, उनके जैसा दिखने वाला स्वरूप और उनसे जुड़ी अन्य व्यक्तिगत विशेषताएँ शामिल हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि 29 मई को जारी फिल्म के एक पोस्टर में एक व्यक्ति को सलमान खान जैसा दिखाया गया है — और उस व्यक्ति ने वही विशेष ब्रेसलेट भी पहना हुआ है जिसे सलमान खान लंबे समय से पहनते आ रहे हैं। आरोप है कि फिल्म के प्रचार में उनकी पहचान और छवि का उपयोग बिना अनुमति किया जा रहा है।

1998 काला हिरण मामले से कनेक्शन

सलमान खान के वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण से जुड़े चार मामलों में से तीन में अभिनेता को राहत मिल चुकी है, जबकि एक मामला अभी अपील के स्तर पर लंबित है। उनका कहना है कि फिल्म और उससे जुड़े प्रचार सामग्री के कारण उनका नाम लगातार विवादों से जोड़ा जा रहा है और उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचाने वाले बयान दिए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि 'काला हिरण : द बैटल फॉर लेगेसी' कथित तौर पर इसी 1998 के शिकार मामले और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर आधारित बताई जा रही है। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर भी जारी किया गया है।

याचिका में की गई माँगें

सलमान खान ने अपनी याचिका में निर्माता अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, निर्देशक भरत एस. श्रीनाते, अक्षय पांडेय और अन्य संबंधित लोगों को पक्षकार बनाया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि फिल्म के निर्माण, वितरण, प्रचार और रिलीज पर तत्काल रोक लगाई जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि फिल्म का पोस्टर और प्रचार सामग्री उनके पर्सनैलिटी राइट्स का स्पष्ट उल्लंघन है और उनकी पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

कानूनी पृष्ठभूमि

यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय अदालतें सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स के मामलों में तेज़ी से सक्रिय हो रही हैं। सलमान खान की कानूनी टीम पहले ही फिल्म निर्माताओं को नोटिस भेज चुकी थी, और अब मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अदालत 19 जून को अगली सुनवाई में निर्माताओं का पक्ष सुनने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि भारतीय न्यायपालिका में सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स की परिभाषा को लेकर एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। दिलचस्प यह है कि जिस मामले में सलमान खान को तीन में से तीन अदालती राहतें मिल चुकी हैं, उसी पर फिल्म बनाना निर्माताओं के लिए कानूनी रूप से जोखिम भरा कदम था। मुख्यधारा की कवरेज जो अक्सर चूक जाती है वह यह है कि पर्सनैलिटी राइट्स पर भारत में अभी कोई स्पष्ट संहिताबद्ध कानून नहीं है — अदालतें केस-दर-केस नज़ीर बना रही हैं। 19 जून की सुनवाई न केवल इस फिल्म, बल्कि बायोपिक और 'इंस्पायर्ड' फिल्मों की पूरी शैली के लिए एक मिसाल तय कर सकती है।
RashtraPress
28 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'काला हिरण : द बैटल फॉर लेगेसी' फिल्म विवाद क्या है?
सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फिल्म की रिलीज पर रोक माँगी है। उनका आरोप है कि फिल्म के पोस्टर और प्रचार सामग्री में उनकी पहचान व छवि का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया?
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने 12 जून 2026 को निर्माता अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, निर्देशक भरत एस. श्रीनाते, अक्षय पांडेय और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित है।
सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कैसे हुआ?
याचिका के अनुसार, 29 मई को जारी फिल्म के पोस्टर में एक व्यक्ति को सलमान खान जैसा दिखाया गया है, जिसने उनका विशेष ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। सलमान खान के वकील का तर्क है कि उनकी छवि, पहचान और व्यक्तिगत विशेषताएँ पहले से हाईकोर्ट द्वारा संरक्षित हैं।
1998 का काला हिरण शिकार मामला क्या था और उसका वर्तमान स्थिति क्या है?
1998 में राजस्थान में काला हिरण के शिकार के आरोप में सलमान खान के खिलाफ चार मामले दर्ज हुए थे। उनके वकील के अनुसार, इनमें से तीन में उन्हें राहत मिल चुकी है, जबकि एक मामला अभी अपील के स्तर पर लंबित है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
दिल्ली हाईकोर्ट 19 जून 2026 को अगली सुनवाई करेगा, जिसमें निर्माताओं का पक्ष सुना जाएगा। अदालत तब तय करेगी कि फिल्म की रिलीज या प्रचार पर कोई अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं।
राष्ट्र प्रेस
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