13 अक्टूबर 2026
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किरीट सोमैया ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की मांग की, गृह मंत्रालय को लिखा पत्र

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किरीट सोमैया ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की मांग की, गृह मंत्रालय को लिखा पत्र

सारांश

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था और गावदेवी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।

मुख्य बातें

किरीट सोमैया ने 13 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पत्र लिखकर अभिनेता इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की माँग की।
10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर हुए प्रदर्शन में 400 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए थे।
गावदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में इमरान खान का नाम शामिल है; बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।
सोमैया ने दावा किया कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले देश छोड़ सकते हैं।
सोमैया ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धाराओं का हवाला देते हुए यह माँग की है।
गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

महाराष्ट्र भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पत्र लिखा है। 13 अक्टूबर 2026 को भेजे गए इस पत्र में सोमैया ने अनुरोध किया है कि 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन से संबंधित एफआईआर की जांच पूरी होने तक इमरान खान को भारत छोड़ने से रोका जाए। इस प्रदर्शन के दौरान 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें इमरान खान भी शामिल थे।

मामले का पृष्ठभूमि

10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक प्रदर्शन हुआ, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था। अभिनेता इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वॉशिंगटन और उनकी कजिन जायन मैरी खान इस प्रदर्शन में मौजूद थे। मुंबई पुलिस के अनुसार, यह प्रदर्शन बिना आवश्यक अनुमति के आयोजित किया गया था। पुलिस ने मौके पर इमरान खान समेत 400 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, हालाँकि बाद में उन्हें और अन्य लोगों को रिहा कर दिया गया।

सोमैया की पत्र में मुख्य माँगें

सोमैया ने गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को लिखे पत्र में बताया कि मुंबई के गावदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में इमरान खान का नाम शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि जांच अधूरी रहने की स्थिति में इमरान के देश छोड़ने से बयान दर्ज करने और आगे की कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सोमैया ने गृह मंत्रालय से इमरान के भारत छोड़ने पर रोक का आदेश जारी करने और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से एलओसी जारी करने का अनुरोध किया है।

ओसीआई स्थिति और कानूनी आधार

सोमैया ने अपने पत्र में दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका के नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है। उनके अनुसार, इस स्थिति को देखते हुए इमरान किसी भी समय भारत छोड़ सकते हैं। सोमैया ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून के तहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक के भारत छोड़ने पर रोक लगा सकती है।

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश की माँग

सोमैया ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से यह भी अनुरोध किया है कि यदि इमरान खान भारत छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसकी तत्काल सूचना गावदेवी पुलिस स्टेशन को दी जाए। यह ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक प्रदर्शनों में सेलेब्रिटी की भागीदारी और उसके कानूनी नतीजों को लेकर बहस तेज हो रही है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में अभी तक गृह मंत्रालय या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आगे क्या हो सकता है

अब सबकी निगाहें गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की प्रतिक्रिया पर हैं। यदि एलओसी जारी होती है, तो इमरान खान तब तक भारत में रहने के लिए बाध्य होंगे जब तक जांच पूरी न हो जाए। मुंबई पुलिस द्वारा गावदेवी थाने में दर्ज एफआईआर की जांच की प्रगति और इमरान खान के बयान दर्ज होने की प्रक्रिया इस मामले की अगली महत्वपूर्ण कड़ी होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन व्यावहारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं कि क्या केवल एफआईआर में नाम होने से एलओसी का आधार बनता है, क्योंकि इमरान को हिरासत के बाद रिहा किया जा चुका है। मुख्यधारा की कवरेज जो बात छोड़ रही है, वह यह है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत एलओसी जारी करने का मानदंड क्या है — यह विधिक प्रश्न इस पूरे प्रकरण की असली परीक्षा है।
RashtraPress
13 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की माँग क्यों की?
सोमैया का कहना है कि 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन में दर्ज एफआईआर में इमरान खान का नाम है और जांच पूरी होने से पहले उनके देश छोड़ने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। उन्होंने गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पत्र लिखकर एलओसी जारी करने का अनुरोध किया है।
10 अक्टूबर का मुंबई प्रदर्शन किस बारे में था?
यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई में हुआ था। मुंबई पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन बिना आवश्यक अनुमति के आयोजित किया गया था, जिसके बाद 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था।
इमरान खान का कानूनी दर्जा क्या है?
सोमैया के पत्र के अनुसार, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है। प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया; गावदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में उनका नाम है।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 क्या है और इसका इस मामले में क्या महत्व है?
सोमैया ने इस कानून का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक के भारत छोड़ने पर रोक लगा सकती है। इसी कानूनी आधार पर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एलओसी जारी करने की माँग की है।
गृह मंत्रालय ने इस माँग पर अब तक क्या प्रतिक्रिया दी है?
13 अक्टूबर 2026 तक गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में आगे की कार्रवाई गावदेवी पुलिस स्टेशन की जांच की प्रगति पर भी निर्भर करेगी।
राष्ट्र प्रेस
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