किरीट सोमैया ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की मांग की, गृह मंत्रालय को लिखा पत्र
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पत्र लिखा है। 13 अक्टूबर 2026 को भेजे गए इस पत्र में सोमैया ने अनुरोध किया है कि 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन से संबंधित एफआईआर की जांच पूरी होने तक इमरान खान को भारत छोड़ने से रोका जाए। इस प्रदर्शन के दौरान 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें इमरान खान भी शामिल थे।
मामले का पृष्ठभूमि
10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक प्रदर्शन हुआ, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था। अभिनेता इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वॉशिंगटन और उनकी कजिन जायन मैरी खान इस प्रदर्शन में मौजूद थे। मुंबई पुलिस के अनुसार, यह प्रदर्शन बिना आवश्यक अनुमति के आयोजित किया गया था। पुलिस ने मौके पर इमरान खान समेत 400 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, हालाँकि बाद में उन्हें और अन्य लोगों को रिहा कर दिया गया।
सोमैया की पत्र में मुख्य माँगें
सोमैया ने गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को लिखे पत्र में बताया कि मुंबई के गावदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में इमरान खान का नाम शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि जांच अधूरी रहने की स्थिति में इमरान के देश छोड़ने से बयान दर्ज करने और आगे की कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सोमैया ने गृह मंत्रालय से इमरान के भारत छोड़ने पर रोक का आदेश जारी करने और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से एलओसी जारी करने का अनुरोध किया है।
ओसीआई स्थिति और कानूनी आधार
सोमैया ने अपने पत्र में दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका के नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है। उनके अनुसार, इस स्थिति को देखते हुए इमरान किसी भी समय भारत छोड़ सकते हैं। सोमैया ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून के तहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक के भारत छोड़ने पर रोक लगा सकती है।
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश की माँग
सोमैया ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से यह भी अनुरोध किया है कि यदि इमरान खान भारत छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसकी तत्काल सूचना गावदेवी पुलिस स्टेशन को दी जाए। यह ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक प्रदर्शनों में सेलेब्रिटी की भागीदारी और उसके कानूनी नतीजों को लेकर बहस तेज हो रही है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में अभी तक गृह मंत्रालय या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
आगे क्या हो सकता है
अब सबकी निगाहें गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की प्रतिक्रिया पर हैं। यदि एलओसी जारी होती है, तो इमरान खान तब तक भारत में रहने के लिए बाध्य होंगे जब तक जांच पूरी न हो जाए। मुंबई पुलिस द्वारा गावदेवी थाने में दर्ज एफआईआर की जांच की प्रगति और इमरान खान के बयान दर्ज होने की प्रक्रिया इस मामले की अगली महत्वपूर्ण कड़ी होगी।