क्या पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई?
सारांश
Key Takeaways
- शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया है।
- अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है।
- यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन से जुड़ा है।
- कोर्ट ने वीडियो साक्ष्य का भी उल्लेख किया।
- यह निर्णय बांग्लादेश की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है।
नई दिल्ली, 17 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के फैसले के दौरान कहा कि हसीना को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए।
आईटीसी ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। विदेशी मीडिया के अनुसार, यह सजा जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के लिए दी गई है।
जानकारी के अनुसार, हसीना और अन्य दो, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में मुकदमा चलाया गया था।
कोर्ट ने शेख हसीना को तीन मामलों में दोषी पाया है, जिनमें न्याय में बाधा डालना, हत्याओं का आदेश देना, और दंडात्मक हत्याओं को रोकने में विफल रहना शामिल है।
आईटीसी ने कहा, "आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने उकसावे वाले आदेशों के माध्यम से मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं और निवारक तथा दंडात्मक उपाय करने में विफल रहीं।"
अदालत ने आगे कहा, "आरोपी शेख हसीना ने आरोप संख्या 2 के तहत ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश देकर मानवता के विरुद्ध अपराध किया है।"
कोर्ट ने कहा कि हसीना को तीन मामलों में दोषी पाया गया है। जस्टिस गुलाम मुर्तुजा मजुमदार ने कहा, "मानवता के विरुद्ध अपराध की सभी हदें पार कर दी गई हैं।" इस फैसले का राष्ट्रीय टेलीविजन पर सीधा प्रसारण भी किया गया।
अदालत ने निर्णय के दौरान वीडियो साक्ष्य का भी उल्लेख किया, जिसमें हसीना पर लक्षित हत्याओं का आदेश देने, जुलाई-अगस्त के विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों पर गोली चलाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोनों का आदेश देने का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि सबूत यह भी दर्शाते हैं कि हसीना ने सरकार की आलोचना करने के कारण कई पत्रकारों, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को पद से हटा दिया था।
बांग्लादेश के आईटीसी ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों पर अपदस्थ अवामी लीग नेता के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अधिकतम सजा की हकदार हैं। अदालत ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया। महीनों तक चले मुकदमे में उन्हें छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के दौरान घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था।