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क्या पाकिस्तान में 13 वर्षीय मासूम का अपहरण, धर्मांतरण और शादी हो रही है?

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क्या पाकिस्तान में 13 वर्षीय मासूम का अपहरण, धर्मांतरण और शादी हो रही है?

सारांश

पाकिस्तान की एक संघीय अदालत ने एक 13 वर्षीय ईसाई लड़की को खोजने का आदेश दिया है, जो अपहरण और जबरन धर्मांतरण का शिकार बनी है। इस मामले में न्यायालय ने पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। क्या न्याय मिलेगा?

मुख्य बातें

पाकिस्तान की अदालत ने नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है।
मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता है।
धर्मांतरण और विवाह के मामलों में बच्चों की सुरक्षा आवश्यक है।

इस्लामाबाद, 16 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। पाकिस्तान की एक संघीय अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह 13 वर्षीय एक ईसाई लड़की को ढूंढकर अदालत में पेश करे, जिसे कथित तौर पर अपहरण कर जबर्दस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और एक मुस्लिम व्यक्ति से उसकी जबर्दस्ती शादी कर दी गई। यह जानकारी स्थानीय मीडिया द्वारा दी गई है।

संघीय संवैधानिक न्यायालय (एफसीसी) की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अली बाकर नजफी और न्यायमूर्ति करीम खान आगा शामिल हैं, ने पुलिस को मारिया शाहबाज और 30 वर्षीय शह्रयार अहमद को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राना अब्दुल हमीद ने बताया कि अहमद ने 29 जुलाई को पिछले वर्ष मारिया का अपहरण किया, और उसे इस्लाम

न्यायालय ने मारिया के पिता शाहबाज मसीह द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता हमीद ने कहा, “सेशंस कोर्ट, लाहौर और लाहौर हाईकोर्ट द्वारा बच्ची की बरामदगी से जुड़ी हमारी याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद हमने एफसीसी का रुख किया।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने अदालत को बताया कि लड़की नाबालिग है और इस्लाम में धर्मांतरण और विवाह की आड़ में उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है।”

हमीद के अनुसार, लाहौर पुलिस ने आरोपी के साथ मिलीभगत की, जिसके कारण मजिस्ट्रेट अदालत ने लड़की के परिवार की शिकायत को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की को यह बयान दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया और अहमद से शादी की।

हमीद ने कहा, “उसने यह भी झूठा दावा किया कि वह बालिग है, जबकि आधिकारिक दस्तावेजी साक्ष्य यह साबित करते हैं कि वह नाबालिग है और प्रांतीय बाल विवाह कानूनों के तहत वैध विवाह आयु से कम है, जहाँ 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी प्रतिबंधित है।”

मारिया के पिता, शाहबाज मसीह ने बताया कि उनका पड़ोसी अहमद उनकी बेटी को उस समय अगवा कर ले गया जब वह घर के पास की एक दुकान पर जा रही थी। उन्होंने नवाब टाउन पुलिस स्टेशन, लाहौर में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस ने उन्हें बताया कि मारिया ने 31 जुलाई 2025 को मॉडल टाउन के न्यायिक मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा के सामने बयान दिया था, जिसमें उसने स्वेच्छा से धर्मांतरण और विवाह का दावा किया।

क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे मामलों का एक जाना-पहचाना पैटर्न है, जहाँ 10 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों का अपहरण कर उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जाता है और इस्लामी ‘विवाह’ की आड़ में उनके साथ बलात्कार किया जाता है। पीड़िताओं पर अपहरणकर्ताओं के पक्ष में झूठे बयान दर्ज कराने का दबाव डाला जाता है, जबकि न्यायाधीश अक्सर उम्र से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर बच्चों को ‘कानूनी पत्नियों’ के रूप में उनके अपहरणकर्ताओं के हवाले कर देते हैं।”

इस बीच, रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें झूठे ईशनिंदा मामलों में फंसाने, भीड़ हिंसा, लक्षित हत्याओं, जमीन हड़पने, जबरन धर्मांतरण, मनमानी हिरासत और पूजा स्थलों सहित संपत्ति को नुकसान जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

न्यायालय को अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा हर समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से चले और पीड़ितों को न्याय मिले।
RashtraPress
23 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस मामले में न्यायालय ने क्या कदम उठाए?
न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह 13 वर्षीय लड़की को खोजकर अदालत में पेश करे।
क्या लड़की का अपहरण हुआ था?
हां, लड़की का अपहरण कर उसे जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया।
क्या पाकिस्तान में ऐसे मामले सामान्य हैं?
हां, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे मामलों का एक जाना-पहचाना पैटर्न देखा जाता है।
राष्ट्र प्रेस
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