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सेंट्रल पार्क प्रदर्शन पर रोक: 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू, दिल्ली पुलिस की चेतावनी

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सेंट्रल पार्क प्रदर्शन पर रोक: 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू, दिल्ली पुलिस की चेतावनी

सारांश

16 अक्टूबर को CJP और AAP के तिरंगे के साथ प्रदर्शन के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में BNSS की धारा 163 लागू बताई और NDMC ने सेंट्रल पार्क को 16-17 अक्टूबर तक बंद कर दिया। आदेश उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मुख्य बातें

दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर 2026 को कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया।
BNSS की धारा 163 के तहत कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा पहले से लागू है।
NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर को प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क बंद रखने का आदेश दिया।
CJP और AAP ने नागरिकों से तिरंगे के साथ शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में एकत्रित होने की अपील की थी।
कनॉट प्लेस के व्यापारिक संगठनों ने त्योहारी सीज़न में कारोबार प्रभावित होने का हवाला देते हुए सुरक्षा की माँग की।
पुलिस ने किसी उपयुक्त स्थान पर छोटे समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति देने पर विचार की बात कही।

नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है और किसी भी अनधिकृत जमावड़े की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस उपायुक्त (DCP) नेहा यादव ने यह जानकारी देते हुए नागरिकों से गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा न बनने की अपील की है।

प्रदर्शन का आह्वान और पुलिस की चेतावनी

डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि सिटीज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता से 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने और राष्ट्रीय ध्वज लाने की अपील की थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने को कहा था।

डीसीपी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से प्रभावी है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एनडीएमसी ने 16-17 अक्टूबर को पार्क बंद रखने का आदेश दिया

नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहेगा। एनडीएमसी ने पुलिस से इस संवेदनशील सार्वजनिक स्थल पर उचित सुरक्षा इंतजाम करने और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश से रोकने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस के मध्य में स्थित एक प्रमुख और संवेदनशील सार्वजनिक स्थल है, जहाँ राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े आयोजन अक्सर होते रहे हैं।

व्यापारियों की सुरक्षा की माँग

कनॉट प्लेस और आसपास के कई व्यापारिक एवं बाज़ार संगठनों ने दिल्ली पुलिस से अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को अनधिकृत भीड़ से बचाने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त करने की माँग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी गतिविधियों से उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, विशेष रूप से मौजूदा त्योहारी सीज़न के दौरान।

पुलिस का संतुलित रुख

दिल्ली पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि वह कुछ लोगों के एक छोटे समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है, जहाँ वे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकें और राष्ट्रगान गा सकें। हालाँकि, सेंट्रल पार्क में बड़े जमावड़े की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक तनाव चरम पर है और त्योहारी सीज़न के कारण कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त इलाकों में सुरक्षा की माँग पहले से अधिक है। पुलिस ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि एक छोटे समूह को 'उपयुक्त स्थान' पर झंडा फहराने की संभावना जताई गई — यह विभेद सवाल उठाता है कि यह निर्णय सुरक्षा की ज़रूरत से प्रेरित है या राजनीतिक दबाव से। गौरतलब है कि NDMC का पार्क बंद करने का आदेश और पुलिस की निषेधाज्ञा एक साथ आए, जो समन्वित प्रशासनिक प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हैं। आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि AAP और CJP इस रोक को किस तरह लेते हैं और क्या प्रदर्शन किसी वैकल्पिक स्थान पर आयोजित होता है।
RashtraPress
16 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकता?
दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी दी है, जो सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी की गई है। इसके अतिरिक्त NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर को प्रशासनिक कारणों से पार्क बंद रखने का निर्णय लिया है।
धारा 163 BNSS क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 पुलिस को किसी इलाके में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार देती है। इस आदेश के तहत उस क्षेत्र में पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होता है और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
CJP और AAP ने किस उद्देश्य से प्रदर्शन का आह्वान किया था?
CJP (सिटीज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस) और आम आदमी पार्टी ने नागरिकों से 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। दोनों संगठनों ने यह आह्वान सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था।
क्या पुलिस पूरी तरह प्रदर्शन पर रोक लगा रही है?
दिल्ली पुलिस ने संकेत दिया है कि वह किसी उपयुक्त स्थान पर एक छोटे समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। हालाँकि सेंट्रल पार्क में बड़े जमावड़े की अनुमति नहीं दी जाएगी और आदेशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय व्यापारियों पर इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ सकता था?
कनॉट प्लेस के कई व्यापारिक और बाज़ार संगठनों ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की माँग करते हुए कहा कि ऐसे अनधिकृत जमावड़े उनके कारोबार पर बुरा असर डालते हैं। विशेष रूप से मौजूदा त्योहारी सीज़न में व्यापारियों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
राष्ट्र प्रेस
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