क्या संजय कपूर की वसीयत पर विवाद बढ़ रहा है? कोर्ट ने संपत्तियों का विस्तृत विवरण मांगा

सारांश
Key Takeaways
- संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद गहरा हो रहा है।
- करिश्मा कपूर के बच्चे अपनी सौतेली माँ के खिलाफ अदालत में हैं।
- कोर्ट ने संपत्तियों का विस्तृत विवरण मांगा है।
- यह मामला परिवार और कानूनी मुद्दों का जटिल मिश्रण है।
- अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को है।
नई दिल्ली, 10 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान कपूर ने अपनी सौतेली माँ प्रिया सचदेव कपूर पर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा था। अब संजय कपूर की माँ रीना कपूर ने अपने दिवंगत बेटे की वसीयत में हिस्सा मांगा है।
उनके वकील वैभव गग्गर ने कहा कि संजय की वसीयत से संबंधित किसी भी दस्तावेज की जानकारी उनकी माँ को नहीं दी गई है।
वकील वैभव गग्गर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, "इस मामले में, संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों की ओर से दावा किया है कि उन्हें एक वसीयत दिखाई गई है, जिसके आधार पर उनके बच्चों को संजय कपूर की निजी संपत्ति से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने इस वसीयत को फर्जी बताया है।"
गग्गर ने आगे कहा कि इस मामले में 'इंटेस्टेट सक्सेशन' यानी बिना वसीयत के उत्तराधिकार लागू होना चाहिए, जिसके अनुसार संजय कपूर की संपत्ति को पांच हिस्सों में बाँटा जाना चाहिए: करिश्मा के दो बच्चे, संजय की पत्नी प्रिया, उनका बेटा और संजय कपूर की माँ रानी कपूर के बीच।
प्रिया सचदेव कपूर का दावा है कि संजय कपूर ने 21 मार्च को एक वैध वसीयत बनाई थी, जिसके अनुसार संपूर्ण संपत्ति उन्हें सौंपी गई है। यह विवाद तब और गहरा हो गया जब करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया कि यह वसीयत सात हफ्ते तक छुपाई गई और फिर अचानक एक पारिवारिक बैठक में पेश की गई, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ।
वकील गग्गर ने कहा, "मैं इस वक्त मामले की मेरिट्स पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह मामला अदालत के विचाराधीन है, लेकिन जो केस दायर किया गया है, उसकी यही मूल भावना है।"
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि प्रिया सचदेव कपूर को 12 जून 2025 (संजय कपूर की मृत्यु की तारीख) तक की सभी निजी संपत्तियों का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करना होगा। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी याचिकाएं, जवाब और कानूनी रुख लिखित में कोर्ट के समक्ष पेश करें। इस हाई-प्रोफाइल संपत्ति विवाद की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।