क्या अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी?
सारांश
Key Takeaways
- क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर फैसला 23 दिसंबर को आएगा।
- अदालत ने पहले उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहा किया था।
- सीबीआई केस में उनकी रिहाई का आदेश अभी नहीं आया है।
- मामला लगभग 7 साल पुराना है।
- उन्होंने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से भारत में प्रत्यर्पण किया था।
नई दिल्ली, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। राउज एवेन्यू अदालत ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में जमानत की शर्तों में संशोधन करने का निर्देश मांगा है। अब अदालत 23 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।
अदालत ने शनिवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को रिहा करने का आदेश दिया था।
जानकारी के अनुसार, अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। हालांकि, राहत के बावजूद क्रिश्चियन मिशेल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामले में उनकी रिहाई का कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे में उन्हें जेल में ही रहना होगा।
इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगभग 7 साल से जेल में है, जो इस मामले में संभावित अधिकतम सजा के बराबर है।
जानकारी के अनुसार, इससे पहले क्रिश्चियन मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। वहीं, सीबीआई केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत दी गई थी, लेकिन उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने और जमानत की शर्तों के तहत जरूरी सिक्योरिटी न मिल पाने के कारण वह अब तक जेल से बाहर नहीं निकल सके थे।
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को 5 दिसंबर 2018 को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत पहुंचते ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसके कुछ दिन बाद ईडी ने भी उन्हें हिरासत में ले लिया। तब से वे जेल में बंद हैं।