असम में पूर्व अग्निवीरों के लिए 12% आरक्षण: 11 यूनिफॉर्म कैटेगरी में CM सरमा का बड़ा फैसला
सारांश
मुख्य बातें
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि असम सरकार राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 11 यूनिफॉर्म सर्विस कैटेगरी में 12 प्रतिशत पद आरक्षित करेगी। यह निर्णय सशस्त्र बलों में चार वर्षीय सेवा पूरी कर लौटे कर्मियों को राज्य-स्तरीय रोज़गार से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है।
मुख्यमंत्री की घोषणा
मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए लिखा, 'असम अपने अग्निवीरों के साथ खड़ा है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण विशेष रूप से असम के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए है।
सरमा ने कहा, 'उन्होंने गर्व के साथ भारत की सेवा की है। अब, उनके भविष्य को संवारने और सेवा के नए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारी है।' उनके अनुसार, राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों का समर्थन करने और उनके लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अग्निपथ योजना और पुनर्वास की ज़रूरत
अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में चार वर्ष के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में संगठनात्मक आवश्यकताओं और चयन के आधार पर एक बैच के अधिकतम 25 प्रतिशत कर्मियों को नियमित सेवा के लिए बनाए रखने की व्यवस्था है। शेष 75 प्रतिशत कर्मी कार्यकाल समाप्त होने पर नागरिक जीवन में लौट आते हैं, जिनके पुनर्वास की चुनौती देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है।
यह ऐसे समय में आया है जब कई राज्य सरकारें पुलिस और अन्य यूनिफॉर्म सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही हैं या घोषणाएँ कर चुकी हैं। असम का यह फैसला उस राष्ट्रव्यापी प्रवृत्ति का हिस्सा है।
योजना का उद्देश्य और महत्व
असम सरकार का यह कदम पूर्व अग्निवीरों की सैन्य सेवा के दौरान अर्जित अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का राज्य-स्तरीय यूनिफॉर्म सेवाओं में उपयोग करने का प्रयास है। इससे ये कर्मी सेना से सीधे राज्य सरकार की सेवाओं में योगदान दे सकेंगे।
गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में आरंभ से ही विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें मुख्य चिंता रोज़गार की अनिश्चितता को लेकर थी। ऐसे में राज्यों द्वारा आरक्षण की घोषणाएँ इन चिंताओं को कुछ हद तक संबोधित करने का प्रयास हैं।
कार्यान्वयन की स्थिति
फिलहाल, आरक्षण के दायरे में आने वाली 11 यूनिफॉर्म श्रेणियों की विस्तृत सूची, पात्रता शर्तें और कार्यान्वयन कार्यक्रम तुरंत उपलब्ध नहीं थे। राज्य सरकार से इन विवरणों को शीघ्र सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है।
यह घोषणा देशभर में अग्निवीरों के लिए रोज़गार अवसरों और सेवा के बाद पुनर्वास को लेकर चल रही व्यापक बहस के बीच आई है, और इससे अन्य राज्यों पर भी इसी तरह के कदम उठाने का दबाव बढ़ सकता है।