29 सितंबर 2026
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मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को यूनिफॉर्म सेवाओं में 20% आरक्षण, मंत्रिपरिषद की मंजूरी

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मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को यूनिफॉर्म सेवाओं में 20% आरक्षण, मंत्रिपरिषद की मंजूरी

सारांश

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और एक्साइज विभागों में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया। अग्निपथ योजना की आलोचनाओं के बीच यह कदम राज्य स्तर पर अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

मुख्य बातें

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 29 सितंबर 2026 को यूनिफॉर्म सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी।
आरक्षण गृह विभाग (कांस्टेबल व स्पेशल आर्म्ड फोर्स), जेल विभाग , वन विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग में लागू होगा।
होम गार्ड्स को 10–15% और पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का अलग प्रावधान।
डीनोटिफाइड व खानाबदोश जनजातियों के हॉस्टल निवासियों को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से अनाज देने की मंजूरी।
हैंडलूम निदेशालय के लिए ₹2.41 करोड़ और 12 नए पद स्वीकृत।
उज्जैन के कान्ह डायवर्जन प्रोजेक्ट के लिए ₹358.22 करोड़ आवंटित; 2028 सिंहस्थ से पहले पूरा करने का लक्ष्य।

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 29 सितंबर 2026 को राज्य की यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण को औपचारिक मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार की युवा सशक्तीकरण नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

किन विभागों में लागू होगा आरक्षण

नई नीति के अंतर्गत कई विभागों में अग्निवीरों, पूर्व सैनिकों और होम गार्ड्स के लिए अलग-अलग कोटा तय किया गया है। गृह विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों पर होम गार्ड्स को 10 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

स्पेशल आर्म्ड फोर्स (गृह विभाग) में भी यही अनुपात — होम गार्ड्स 10%, पूर्व सैनिक 5% और अग्निवीर 20% — लागू होगा। जेल विभाग के जेल गार्ड पदों पर होम गार्ड्स के लिए 15 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड पदों पर होम गार्ड्स को 15%, पूर्व सैनिकों को 5% और अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। इसी तरह, वाणिज्यिक कर विभाग के एक्साइज कॉन्स्टेबल पदों पर होम गार्ड्स के लिए 10%, पूर्व सैनिकों के लिए 5% और अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण निर्धारित किया गया है।

अन्य प्रमुख कैबिनेट निर्णय

मंत्रिपरिषद ने डीनोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में निवासियों को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से अनाज उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल एवं आश्रमों में पहले से लागू प्रणाली के अनुरूप है।

इसके अलावा, हैंडलूम निदेशालय के लिए ₹2.41 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिसमें मऊगंज, छिंदवाड़ा, मैहर और टीकमगढ़ में जिला हैंडलूम कार्यालयों हेतु 12 नए पद सृजित किए जाएंगे।

उज्जैन की शिप्रा नदी के लिए बड़ा आवंटन

कैबिनेट ने उज्जैन के कान्ह डायवर्जन क्लोज्ड डक्ट प्रोजेक्ट को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹358.22 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य कान्ह नदी के प्रदूषित जल को पवित्र शिप्रा नदी में मिलने से रोकना है।

इसके तहत जल को 30.15 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग और ढकी नहर के माध्यम से गंभीरा नदी की ओर मोड़ा जाएगा। यह परियोजना 2028 में उज्जैन में प्रस्तावित सिंहस्थ महापर्व से पूर्व पूरी की जानी है, जिससे धार्मिक आयोजन के दौरान शिप्रा की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

अग्निवीर आरक्षण का व्यापक संदर्भ

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों की सेवा अवधि चार वर्ष होती है, जिसके बाद अधिकांश को नागरिक जीवन में लौटना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में राज्यों द्वारा इन युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश यह कदम उठाने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। यह ऐसे समय में आया है जब अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष की आलोचनाएँ जारी हैं और अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

आगे की राह में इन प्रावधानों की अधिसूचना और भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जिससे आने वाली भर्ती चक्रों में अग्निवीरों को सीधा लाभ मिल सकेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

किंतु बिना पारदर्शी भर्ती कैलेंडर और सत्यापन तंत्र के, यह घोषणा महज़ आश्वासन बनकर रह सकती है।
RashtraPress
29 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा?
मध्य प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। यह आरक्षण गृह, जेल, वन और वाणिज्यिक कर विभागों में लागू होगा।
यह आरक्षण किन-किन विभागों में लागू होगा?
यह आरक्षण गृह विभाग (कांस्टेबल जनरल ड्यूटी व स्पेशल आर्म्ड फोर्स), जेल विभाग (जेल गार्ड), वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) और वाणिज्यिक कर विभाग (एक्साइज कॉन्स्टेबल) के पदों पर लागू होगा। सभी विभागों में अग्निवीरों को 20% का समान कोटा दिया गया है।
अग्निपथ योजना के बाद राज्यों द्वारा आरक्षण क्यों दिया जा रहा है?
अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा अवधि केवल चार वर्ष होती है, जिसके बाद अधिकांश को नागरिक जीवन में लौटना पड़ता है। उनके भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनज़र कई राज्य सरकारें उन्हें अपनी सेवाओं में प्राथमिकता देने की नीति अपना रही हैं।
उज्जैन कान्ह डायवर्जन प्रोजेक्ट क्या है और इसके लिए कितनी राशि मंजूर हुई?
यह परियोजना कान्ह नदी के प्रदूषित जल को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए बनाई गई है। 30.15 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग व ढकी नहर के ज़रिए पानी गंभीरा नदी की ओर मोड़ा जाएगा। मंत्रिपरिषद ने 2026-27 से 2030-31 तक इसे जारी रखने के लिए ₹358.22 करोड़ मंजूर किए हैं, और इसे 2028 के सिंहस्थ महापर्व से पहले पूरा करने का लक्ष्य है।
कैबिनेट ने हैंडलूम निदेशालय के लिए क्या फैसला किया?
मंत्रिपरिषद ने हैंडलूम निदेशालय के लिए ₹2.41 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसमें मऊगंज, छिंदवाड़ा, मैहर और टीकमगढ़ में जिला हैंडलूम कार्यालयों के लिए 12 नए पद सृजित करना शामिल है।
राष्ट्र प्रेस
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