19 अगस्त 2026
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हरियाणा में पूर्व-अग्निवीरों को 20% आरक्षण, पुलिस-फॉरेस्ट समेत 8 पदों पर सीधी भर्ती

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हरियाणा में पूर्व-अग्निवीरों को 20% आरक्षण, पुलिस-फॉरेस्ट समेत 8 पदों पर सीधी भर्ती

सारांश

हरियाणा ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए सबसे विस्तृत आरक्षण ढाँचा लागू किया — पुलिस, SDRF, फॉरेस्ट गार्ड समेत 8 पदों पर 20%, अन्य ग्रुप-सी पर 5% और ग्रुप-बी पर 1% हॉरिजॉन्टल कोटा। PST और CET से छूट के साथ यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए नज़ीर बन सकता है।

मुख्य बातें

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 18 अगस्त 2026 को पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण निर्देश जारी किए।
पुलिस कॉन्स्टेबल, IRB, SDRF, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर — इन 8 पदों पर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ।
अन्य ग्रुप-सी पदों पर 5% और स्किल-आधारित ग्रुप-बी पदों पर 1% आरक्षण।
20% कोटे में वंचित SC को 2% , अन्य SC को 2% , EWS को 2% , अनारक्षित को 9% ।
पूर्व-अग्निवीरों को PST और CET से छूट; लिखित परीक्षा अनिवार्य रहेगी।

हरियाणा सरकार ने 18 अगस्त 2026 को पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का व्यापक ढाँचा लागू किया, जिसके तहत चुनिंदा पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ये निर्देश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को जारी किए। यह कदम अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके युवाओं को राज्य की मुख्यधारा की सरकारी सेवाओं में समायोजित करने की दिशा में हरियाणा का अब तक का सबसे विस्तृत प्रयास है।

किन पदों पर मिलेगा 20% आरक्षण

20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन निम्नलिखित आठ पदों पर लागू होगा — गृह विभाग में पुलिस कॉन्स्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) में कॉन्स्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) में कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड, और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर। ये सभी पद अर्धसैनिक और सुरक्षा प्रकृति के हैं, जहाँ अग्निवीरों की सैन्य पृष्ठभूमि सीधे काम आती है।

श्रेणीवार आरक्षण का विभाजन

20 प्रतिशत के इस कोटे का वितरण सामाजिक श्रेणियों के अनुसार किया गया है। वंचित अनुसूचित जातियों को 2 प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जातियों को 2 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 2 प्रतिशत, और अनारक्षित श्रेणी को 9 प्रतिशत आवंटित किया गया है। दोनों अनुसूचित जाति श्रेणियों को मिलाकर कुल 4 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि यह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मौजूदा वर्टिकल आरक्षण के ऊपर अतिरिक्त परत के रूप में काम करेगा।

अन्य ग्रुप-सी और ग्रुप-बी पदों पर प्रावधान

जो पद 20 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में नहीं आते, उन अन्य ग्रुप-सी पदों पर पूर्व-अग्निवीरों को 5 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्किल स्पेशलाइजेशन से जुड़े ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि किसी आरक्षित बिंदु पर उपयुक्त पूर्व-अग्निवीर उपलब्ध न हो, तो संबंधित वर्टिकल रिजर्वेशन श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार से वह पद भरा जा सकेगा।

परीक्षाओं में मिलेगी छूट

पुलिस कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) से छूट दी जाएगी। यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि इन उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता सैन्य प्रशिक्षण के दौरान पहले ही प्रमाणित हो चुकी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने ग्रुप-सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से भी छूट का मौजूदा प्रावधान बनाए रखा है। अग्निवीर प्रशिक्षण के दौरान अर्जित विशेष कौशल से संबंधित परीक्षाओं में भी उन्हें छूट मिलेगी। हालाँकि, भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में सभी पूर्व-अग्निवीरों को अनिवार्य रूप से बैठना होगा।

आगे की राह

यह ऐसे समय में आया है जब अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में पूर्व-अग्निवीरों के भविष्य पर बहस जारी है। हरियाणा का यह बहुस्तरीय आरक्षण मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन सकता है। राज्य सरकार की अगली चुनौती इस ढाँचे को भर्ती एजेंसियों के स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

प्रतिशत के आँकड़े कागज़ी राहत बनकर रह सकते हैं। PST और CET से छूट व्यावहारिक रूप से उचित है, लेकिन लिखित परीक्षा की अनिवार्यता यह भी संकेत देती है कि सरकार गुणवत्ता से पूरी तरह समझौता नहीं करना चाहती। यह मॉडल तब ही सफल होगा जब भर्ती एजेंसियाँ इसे पारदर्शी तरीके से लागू करें और रिक्त पदों का डेटा सार्वजनिक हो।
RashtraPress
19 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा में पूर्व-अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा?
हरियाणा सरकार ने पुलिस कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड समेत 8 चुनिंदा पदों पर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। अन्य ग्रुप-सी पदों पर 5% और स्किल-आधारित ग्रुप-बी पदों पर 1% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान है।
20% आरक्षण किन पदों पर लागू होगा?
यह कोटा पुलिस कॉन्स्टेबल, IRB कॉन्स्टेबल, SDRF कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर — कुल 8 पदों पर लागू होगा। ये सभी सुरक्षा और अर्धसैनिक प्रकृति के पद हैं।
क्या पूर्व-अग्निवीरों को परीक्षाओं में कोई छूट मिलेगी?
हाँ, इन 8 पदों पर आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) से छूट दी जाएगी। ग्रुप-सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) और प्रशिक्षण-संबंधी कौशल परीक्षाओं से भी छूट मिलेगी। हालाँकि, भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा अनिवार्य रहेगी।
यदि आरक्षित पद के लिए कोई उपयुक्त पूर्व-अग्निवीर न मिले तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में संबंधित वर्टिकल रिजर्वेशन श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार से वह रिक्त पद भरा जा सकेगा। यह प्रावधान भर्ती प्रक्रिया में रुकावट से बचाने के लिए रखा गया है।
20% कोटे का श्रेणीवार बँटवारा कैसे होगा?
20% में से वंचित अनुसूचित जातियों को 2%, अन्य अनुसूचित जातियों को 2%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 2%, और अनारक्षित श्रेणी को 9% आवंटित किया गया है। दोनों SC श्रेणियों को मिलाकर कुल 4% का लाभ मिलेगा।
राष्ट्र प्रेस
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