क्या बेंगलुरु कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में जेडीएस विधायक रेवन्ना को बरी किया?
सारांश
Key Takeaways
- बेंगलुरु की अदालत ने एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी किया।
- शिकायत में देर से दर्ज होने के कारण मामला खारिज हुआ।
- प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली।
- मामला घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित है।
- एसआईटी ने अपहरण मामले में रेवन्ना को गिरफ्तार किया।
बेंगलुरु, 29 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री और जेडी (एस) के वर्तमान विधायक एचडी रेवन्ना को एक यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा के पुत्र और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन वीडियो मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने रेवन्ना के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के अंतर्गत मामला खारिज कर दिया और उन्हें निर्दोष घोषित किया। अदालत ने पाया कि शिकायत में पर्याप्त देर हो चुकी थी और इसी आधार पर रेवन्ना को आरोपों से मुक्त किया गया।
हसन जिले के होलेनारसिपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए थे।
हालांकि उच्च न्यायालय ने पहले धारा 354 के तहत आरोप रद्द कर दिए थे, रेवन्ना ने बाद में धारा 354ए के तहत बरी होने की अपील की। इससे पहले, उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
इन दोनों धाराओं के हटने के बाद, रेवन्ना अब इस यौन उत्पीड़न मामले में पूरी तरह से बरी हो चुके हैं।
ये आरोप अप्रैल 2024 में एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज की गई शिकायत से जुड़े हैं, जिसमें रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। यह शिकायत हसन जिले के होलेनारसिपुर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
इस बीच, सेक्स वीडियो कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि अदालत द्वारा पीड़ित अपहरण मामले में जेडी (एस) विधायक एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 4 मई, 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले, एसआईटी ने महिला का पता मैसूरु जिले के कलेनाहल्ली गांव में एचडी रेवन्ना के निजी सहायक (पीए) राजशेखर के फार्महाउस में लगाया था।
कर्नाटक पुलिस ने एचडी रेवन्ना के खिलाफ महिला के अपहरण से संबंधित एफआईआर दर्ज की थी, जिसे उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स वीडियो कांड की पीड़िताओं में से एक माना जाता था।
महिला के बेटे ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने एचडी रेवन्ना को मामले का मुख्य आरोपी बताया था।
एफआईआर में सतीश बाबू को दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। महिला के बेटे ने आरोप लगाया कि कथित यौन वीडियो के सामने आने के बाद उसकी मां लापता हो गई, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना को कथित रूप से उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हुए देखा गया था।