क्या बेंगलुरु में महिलाओं के खिलाफ अभद्रता करने वाले आरोपी को पकड़ा गया?

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क्या बेंगलुरु में महिलाओं के खिलाफ अभद्रता करने वाले आरोपी को पकड़ा गया?

सारांश

बेंगलुरु में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पिछले एक महीने में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। इस कहानी में जानें कैसे एक साहसी महिला और उसके पति ने इस मनचले को पकड़ने में मदद की। यह घटना हमें सुरक्षा और जागरूकता का महत्व बताती है।

मुख्य बातें

महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है।
सामाजिक जागरूकता आवश्यक है।
पुलिस और समुदाय का सहयोग महत्वपूर्ण है।
साहसिकता से अपराधियों का सामना किया जा सकता है।
कानून का सही उपयोग होना चाहिए।

बेंगलुरु, 15 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। कामाक्षीपाल्या पुलिस ने एक मनचले को गिरफ्तार किया है, जो पिछले एक महीने से सड़कों पर चल रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनोद के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, विनोद शाम 6 बजे के बाद अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। वह सड़क पर पैदल चल रही महिलाओं को जबरदस्ती गले लगाता था। वहीं, दोपहिया वाहन चला रही महिलाओं के मामले में वह गड्ढों के कारण बाइक धीमी होने का इंतजार करता और फिर अचानक दौड़कर उन्हें पकड़ लेता था। इस दौरान वह अश्लील हरकतें करता और निजी अंगों को छूने जैसी आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त रहता था।

2 दिसंबर को सुंकडकट्टे के श्रीनिवास सर्कल के पास हुई एक घटना के बाद पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 42 वर्षीय महिला बाइक से जा रही थी और उसका पति कार से उसके पीछे आ रहा था। जैसे ही महिला गड्ढे के पास बाइक धीमी करने लगी, विनोद दौड़कर आया, उसे पकड़ लिया और अश्लील व्यवहार किया। महिला के पति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया।

इसके बाद आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल की गई और होयसला पुलिस की मदद से आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान विनोद ने स्वीकार किया कि वह पिछले एक महीने से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और इस बात का फायदा उठा रहा था कि उसके खिलाफ पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी।

फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और कामाक्षीपाल्या पुलिस उसके अपराधों के दायरे की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और धारा 352 (जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।

इससे पहले 9 नवंबर को बेंगलुरु में एक बाइक टैक्सी चालक को महिला यात्री के साथ अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला ने इस घटना का वीडियो बनाया था और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए महिला ने बताया था कि चर्च स्ट्रीट से अपने पीजी लौटते समय चालक ने कथित तौर पर उसके पैरों को छूने की कोशिश की थी।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि समाज के सभी सदस्यों को इस दिशा में सक्रिय रहना होगा।
RashtraPress
17 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में आरोपी को कब गिरफ्तार किया गया?
आरोपी को 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी की पहचान क्या है?
आरोपी की पहचान विनोद के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोप के तहत कौन सी धाराएं लगाई हैं?
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और धारा 352 के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या यह पहली बार है जब आरोपी ने ऐसा अपराध किया?
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले एक महीने से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।
क्या पुलिस ने इस मामले में और जांच की है?
हां, पुलिस आरोपी के अपराधों के दायरे की जांच कर रही है।
राष्ट्र प्रेस
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