क्या दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी?

सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी है।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान लागू किए जाएंगे।
- महिला कर्मचारियों की आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया जाएगा।
- 24x7 बिजनेस हब के लिए दिल्ली में यह निर्णय महत्वपूर्ण है।
- महिलाओं को सभी कानूनी लाभ दिए जाएंगे।
नई दिल्ली, 29 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, दिल्ली में महिलाएं दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24x7, रात्रि पाली) में कार्य करने की अनुमति प्राप्त करेंगी।
यह निर्णय महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं, जैसे कि रात के समय परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, और सुरक्षा गार्ड की तैनाती। कई राज्यों में पहले से ही महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह निर्णय दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा।
सीएम ने बताया कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव जल्द ही भेजा जाएगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए, दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में छूट दी जा रही है। इस अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 16 के अनुसार, महिलाओं को (गर्मी में) रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और (सर्दी में) रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है।
सीएम ने कहा कि महिला कल्याण हमारी प्राथमिकता है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए निश्चित कदम उठा रहे हैं। हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में यह छूट पहले से लागू है, और अब इसे दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम पर रखने से पहले उनकी लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा, कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। साथ ही, महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट, और लॉकर की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। नियमों के अनुसार, महिलाओं को वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी कानूनी लाभ, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह निर्णय दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनाने में मददगार होगा और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को भी बढ़ाएगा।