डीआरआई की तीन राज्यों में बड़ी कार्रवाई: 10 किलो से अधिक एम्फैटेमिन व कोकीन जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार
सारांश
मुख्य बातें
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 के बीच बेंगलुरु, नागपुर और नई दिल्ली में तीन अलग-अलग खुफिया-आधारित अभियानों में 10 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। इन अभियानों में कुल 7.136 किलोग्राम एम्फैटेमिन और 3.134 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई, जिन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किया गया।
पहला अभियान: बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एम्फैटेमिन की बरामदगी
डीआरआई को मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने 14 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली से आ रहे एक यात्री को रोका। यात्री के सामान की गहन जाँच में 5.166 किलोग्राम एम्फैटेमिन बरामद हुई। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पदार्थ जब्त कर यात्री को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरा अभियान: नागपुर के निकट बस में छिपाया था नशीला पदार्थ
इसके दो दिन बाद, एक और खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने नागपुर के बाहरी इलाके साओनेर के खापा फाटा के निकट दिल्ली से हैदराबाद जा रही एक बस में यात्रा कर रहे एक भारतीय नागरिक को रोका। उसके बैग की जाँच के दौरान एक नए महिला सूट के भीतर सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ छिपा मिला। बैग असामान्य रूप से भारी होने पर अधिकारियों ने भीतरी परत की भी जाँच की और उसमें इसी तरह के पदार्थ से भरा एक और छिपा हुआ पैकेट पाया। क्षेत्रीय परीक्षण में पदार्थ की पहचान एम्फैटेमिन के रूप में हुई और कुल 1.97 किलोग्राम बरामद कर यात्री को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
तीसरा अभियान: घाना से दिल्ली पहुँचे यात्री के पास मिली 3 किलो कोकीन
16 अक्टूबर 2026 को डीआरआई अधिकारियों ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के टर्मिनल 3 पर घाना से उड़ान भरकर आए एक भारतीय यात्री को रोका। उसके सामान की व्यवस्थित जाँच में सफेद पाउडर से भरे छह पारदर्शी पैकेट मिले, जिनका कुल वजन 3.134 किलोग्राम था। क्षेत्रीय परीक्षण में इसे कोकीन की पुष्टि हुई। एनडीपीएस अधिनियम के तहत पदार्थ जब्त कर यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।
मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा
डीआरआई की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों और ज़मीनी मार्गों से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि एम्फैटेमिन और कोकीन दोनों ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत अनुसूचित पदार्थ हैं, जिनकी तस्करी पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तीनों अभियानों में खुफिया जानकारी की भूमिका यह दर्शाती है कि डीआरआई ने नेटवर्क-स्तरीय निगरानी से पहले से सूचना जुटाई थी।
आगे की कार्रवाई
तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ जारी है और अधिकारियों के अनुसार तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीआरआई ने तीनों मामलों में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी है। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर निगरानी और कड़ी किए जाने की संभावना जताई जा रही है।