चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की

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चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए घर-घर मतदान योजना की शुरुआत की है, जिससे 23 लाख से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। यह कदम चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

मुख्य बातें

घर-घर मतदान योजना की शुरुआत हुई है।
23 लाख से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता लाभान्वित होंगे।
आवेदन के लिए समय सीमा पांच दिन है।
मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा।
लोकतंत्र में समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रयास।

नई दिल्ली, 30 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को 2026 के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए एक विस्तृत घर-घर मतदान योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 23 लाख से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने मतदान का अधिकार उपयोग कर सकेंगे।

चुनाव आयोग द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह विशेष सुविधा उन मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी जो 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, इसके साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यह कदम चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता और सुलभता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चुनाव और छह राज्यों में उपचुनाव 15 मार्च को निर्धारित हैं। जबकि असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल, 2026 को होगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत घर से मतदान का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से आवेदन करना होगा।

जारी आंकड़ों के अनुसार, केरल, असम और पुडुचेरी में 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल 1,67,361 मतदाताओं को घर से मतदान की अनुमति दी गई है। इनमें से केरल में 1,45,521, असम में 19,774 और पुडुचेरी में 2,066 मतदाता शामिल हैं।

प्रतिशत के हिसाब से, केरल में 71.27 प्रतिशत, असम में 19.32 प्रतिशत और पुडुचेरी में 34.31 प्रतिशत पात्र बुजुर्ग मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

इसी प्रकार, तीनों क्षेत्रों में 70,499 दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की अनुमति दी गई है। केरल में सबसे अधिक 62,240 (25.50 प्रतिशत), उसके बाद असम में 6,638 (3.23 प्रतिशत) और पुडुचेरी में 1,621 (11.6 प्रतिशत) मतदाता हैं।

आयोग ने यह भी बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मतदाताओं को मतदान टीमों के दौरे की योजना के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा। इन टीमों में मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे, और मतदान की गोपनीयता को बनाए रखते हुए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है कि केरल, असम और पुडुचेरी में घर-घर जाकर मतदान का पहला चरण शुरू हो चुका है और यह 5 अप्रैल तक पूरा होगा। पहले चरण में मतदान न कर पाने वाले मतदाताओं के लिए दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को घर-घर जाकर मतदान करने वाले मतदाताओं की सूची प्रदान की जाएगी। वे मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं, बशर्ते इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को कम से कम 10 दिन पहले दे दी जाए।

इस बीच, जो मतदाता घर से मतदान करने की सुविधा का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें मतदान केंद्र पर सभी मानक सुविधाएं मिलती रहेंगी, जिनमें स्वयंसेवक और सहायता शामिल हैं।

यह पहल व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक समावेशिता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
RashtraPress
16 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घर-घर मतदान योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया में शामिल करना और उन्हें मतदान करने की सुविधा प्रदान करना है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
85 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मतदाताओं को आवेदन कैसे करना होगा?
पात्र मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर अपने रिटर्निंग अधिकारियों से आवेदन करना होगा।
मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
क्या जो मतदाता घर से मतदान नहीं करते हैं, उन्हें कोई सुविधा मिलेगी?
हां, जो मतदाता घर से मतदान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें मतदान केंद्र पर सभी मानक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
राष्ट्र प्रेस
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