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चेन्नई में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र मतदान 15-16 अप्रैल को

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चेन्नई में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र मतदान 15-16 अप्रैल को

सारांश

चेन्नई में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल वोटिंग 15 और 16 अप्रैल को होने जा रही है। यह एक सुनहरा मौका है, जिससे सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

मुख्य बातें

पोस्टल वोटिंग 15-16 अप्रैल को होगी।
96 मतदान दल घरों से वोट एकत्र करेंगे।
वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।
मतदाताओं को पहले से सूचना दी जाएगी।
मतपत्रों का संग्रह दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

चेन्नई, 12 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। चेन्नई में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल वोटिंग 15 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 16 अप्रैल को उन लोगों के लिए एक अतिरिक्त दिन के रूप में रखा गया है, जो पहले दिन अपना वोट नहीं डाल सके। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की।

शहर के 16 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 23,415 वरिष्ठ नागरिक (85 वर्ष से अधिक आयु) और 12,501 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इनमें से लगभग 8,947 मतदाताओं ने फॉर्म 12डी भरकर डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने का निर्णय लिया है।

अधिकारियों ने कहा कि सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं।

शहरभर में मतदाताओं के घरों से सीधे वोट एकत्र करने के लिए 96 मतदान दल तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक दल में दो मतदान अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक शामिल होंगे ताकि चुनावी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

जिन मतदाताओं ने इस सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें मतदान दल द्वारा आने की तारीख और समय की सूचना पहले से दी जाएगी।

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूरी गोपनीयता के साथ संपन्न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

इस बीच, चुनाव ड्यूटी में लगे मतदानकर्मी 16 और 17 अप्रैल के बीच डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना मतदान करेंगे। इन अधिकारियों के लिए मतदान शहर के तीन निर्धारित केंद्रों पर होगा, जिनके स्थान शीघ्र ही तय होने की संभावना है।

मतदान टीमों के लिए प्रशिक्षण 8 अप्रैल को रिपन बिल्डिंग्स में चेन्नई नगर निगम आयुक्त जे. कुमारगुरुबरन की देखरेख में आयोजित किया गया था।

इस सत्र के दौरान, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि मतदाता बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतपत्र की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखा जाए।

अपना वोट डालने के बाद मतदाता अपने मतपत्रों को सील करेंगे और उन्हें मतदान दल द्वारा ले जाए जा रहे सुरक्षित मतपेटियों में डालेंगे। एकत्रित मतपत्रों का प्रतिदिन दस्तावेजीकरण किया जाएगा, उन्हें मतगणना अधिकारियों की देखरेख में रखा जाएगा और पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सभी विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे जाएंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग, बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
RashtraPress
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पोस्टल वोटिंग के लिए कौन योग्य है?
पोस्टल वोटिंग के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता योग्य हैं।
मतदाता को किस तरह की जानकारी मिलेगी?
मतदाता को मतदान दल द्वारा आने की तारीख और समय की सूचना पूर्व में दी जाएगी।
मतपत्रों का संग्रह कैसे किया जाएगा?
मतदाता अपने मतपत्रों को सील करके मतदान दल द्वारा ले जाए जा रहे सुरक्षित मतपेटियों में डालेंगे।
क्या मतदान प्रक्रिया पारदर्शी होगी?
हां, मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।
मतदान दल में कौन-कौन शामिल होंगे?
मतदान दल में दो मतदान अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक शामिल होंगे।
राष्ट्र प्रेस
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