7 अक्टूबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

गाजियाबाद हत्याकांड: बहू रेनू की लोहे की रॉड से हत्या, पति-ससुर-सास तीनों गिरफ्तार

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
गाजियाबाद हत्याकांड: बहू रेनू की लोहे की रॉड से हत्या, पति-ससुर-सास तीनों गिरफ्तार

सारांश

गाजियाबाद के सदरपुर गांव में पति, ससुर और सास ने मिलकर बहू रेनू की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने घरेलू विवाद को कारण बताया। पुलिस ने तीनों को घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त रॉड बरामद कर ली।

मुख्य बातें

गाजियाबाद के सदरपुर गांव, मधुबन बापूधाम में 6 अक्टूबर 2026 को बहू रेनू की लोहे की रॉड से हत्या की गई।
आरोपी — पति अरुण कुमार (38 वर्ष) , ससुर विनोद कुमार (58 वर्ष) और सास रोहताशी (करीब 55 वर्ष) — को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता के भाई राहुल राठी की तहरीर पर मुकदमा संख्या 312/26, धारा 85/103(1) बीएनएस दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की।
आरोपियों ने पूछताछ में रोज़ाना के घरेलू विवाद को कारण बताया; कानूनी कार्यवाही जारी है।

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को एक महिला की उसके ही परिवार के तीन सदस्यों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, पीड़िता रेनू के पति अरुण कुमार, ससुर विनोद कुमार और सास रोहताशी ने मिलकर उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपियों को घटना के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का विवरण

आरोपियों के बयान के अनुसार, घर में रोज़ाना छोटी-छोटी बातों और खाना बनाने को लेकर विवाद होता था, जिससे तंग आकर तीनों ने मिलकर रेनू की हत्या की साजिश रची। अधिकारियों के अनुसार, तीनों ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किए और मारपीट कर उसकी जान ले ली। यह घटना घरेलू हिंसा की उस भयावह श्रृंखला की ओर ध्यान दिलाती है, जिसमें परिजन ही अपराधी बन जाते हैं।

शिकायत और मुकदमा दर्ज होना

पीड़िता की ओर से उसके भाई राहुल राठी — जो अलीगढ़ जिले के जलालपुर गांव, थाना पिसावा के निवासी हैं — ने मधुबन बापूधाम थाने में लिखित तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन रेनू की हत्या उसके पति अरुण कुमार (38 वर्ष), ससुर विनोद कुमार (58 वर्ष) और सास रोहताशी (करीब 55 वर्ष) ने मिलकर की है। तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 312/26, धारा 85/103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी और साक्ष्य

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान बुनकर मार्ट पुलिस चौकी, मधुबन बापूधाम के समीप सड़क से तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है, जो इस मामले में महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य है।

आरोपियों का बयान

पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने एकमत होकर स्वीकार किया कि रेनू रोज़ाना घरेलू मसलों पर विवाद करती थी। आरोपियों ने दावा किया कि घर में लगातार कलह से तंग होकर उन्होंने यह कदम उठाया — हालांकि पुलिस इस बयान की स्वतंत्र पुष्टि कर रही है। कथित कारण चाहे जो भी हों, कानून में इसका कोई औचित्य नहीं।

आगे की कार्रवाई

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों हत्यारोपियों को समय पर गिरफ्तार किया। तीनों के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। यह मामला घरेलू विवादों के घातक रूप लेने की गंभीर सामाजिक समस्या को एक बार फिर उजागर करता है, और अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोष सिद्ध हो तो दंड भी सुनिश्चित हो।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो यह सवाल उठाता है कि पड़ोस, परिवार या स्थानीय प्रशासन में से किसी ने भी समय रहते दखल क्यों नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामलों में सजा की दर अभी भी चिंताजनक रूप से कम है, और जब तक त्वरित न्याय सुनिश्चित न हो, ऐसी घटनाएँ निरोधक का काम नहीं करेंगी।
RashtraPress
7 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गाजियाबाद में बहू रेनू की हत्या कैसे हुई?
पुलिस के अनुसार, रेनू के पति अरुण कुमार, ससुर विनोद कुमार और सास रोहताशी ने मिलकर उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने रोज़ाना के घरेलू विवाद को हत्या का कारण बताया है।
गाजियाबाद हत्याकांड में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए?
कुल तीन आरोपी — पति अरुण कुमार, ससुर विनोद कुमार और सास रोहताशी — को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम ने बुनकर मार्ट पुलिस चौकी, मधुबन बापूधाम के पास से गिरफ्तार किया।
इस मामले में कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं?
मधुबन बापूधाम थाने में मुकदमा संख्या 312/26, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85/103(1) के तहत दर्ज किया गया है। यह धारा हत्या और घरेलू क्रूरता से संबंधित है।
पीड़िता रेनू का परिवार कहाँ से है?
पीड़िता रेनू के भाई राहुल राठी अलीगढ़ जिले के जलालपुर गांव, थाना पिसावा के निवासी हैं। उन्होंने ही मधुबन बापूधाम थाने में लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया।
क्या पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया?
हाँ, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है, जो मामले में महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 2 महीने पहले
  2. 2 महीने पहले
  3. 7 महीने पहले
  4. 7 महीने पहले
  5. 12 महीने पहले
  6. 1 साल पहले
  7. 1 साल पहले
  8. 1 साल पहले