क्या झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से चेंबूर में रिक्शा चालक की मौत हुई?

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क्या झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से चेंबूर में रिक्शा चालक की मौत हुई?

सारांश

चेंबूर में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने रिक्शा चालक नानटुन झा की जान ले ली। परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जब यह पता चला कि डॉक्टर के पास कोई वैध चिकित्सा डिग्री नहीं थी। यह एक गंभीर मुद्दा है जो स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है।

Key Takeaways

  • झोलाछाप डॉक्टरों का स्वास्थ्य सेवा में खतरा
  • गलत चिकित्सा के परिणाम भयानक हो सकते हैं
  • सभी डॉक्टरों का योग्यता प्रमाणन अनिवार्य होना चाहिए
  • परिवारों को अपनी जानकारियों की पुष्टि करनी चाहिए
  • पुलिस और बीएमसी को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए

मुंबई, 14 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। चेंबूर क्षेत्र में एक फर्जी डॉक्टर की लापरवाही ने एक ऑटो रिक्शा चालक की जान ले ली। मृतक की पहचान नानटुन झा के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ चेंबूर में रहते थे और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे।

चुना भट्टी पुलिस स्टेशन के अनुसार, शुक्रवार को नानटुन झा को दांत में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद वे लायंस क्लब ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट गए, जहां डॉक्टर ने उनका दांत निकाल दिया और उन्हें घर भेज दिया। लेकिन अगले दिन उनका गाल सूज गया और दर्द भी बढ़ गया। जब वे फिर से वहां इलाज कराने पहुंचे, तो अस्पताल बंद मिला।

भारी दर्द के कारण नानटुन झा पास के 'ओम क्लिनिक' पहुंचे, जहां डॉ. रमेश विश्वकर्मा ने उनका इलाज किया। उन्होंने उन्हें एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दीं। इलाज के बाद नानटुन झा को घर ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। सांस लेने में दिक्कत होने पर परिजन उन्हें फिर डॉ. विश्वकर्मा के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।

तबीयत ज्यादा खराब होने पर परिवार वाले उन्हें सायन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद नानटुन झा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने जब परिजनों से इलाज और दवाओं के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि झोलाछाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया था।

इसके बाद मृतक के परिवार ने डॉ. रमेश विश्वकर्मा से पूछताछ की, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मृतक की पत्नी ने इस मामले की शिकायत बीएमसी और पुलिस से की।

जांच में सामने आया कि आरोपी डॉक्टर के पास किसी प्रकार की मेडिकल डिग्री या प्रमाणपत्र नहीं है। वह बिना किसी वैध अनुमति और योग्यता के क्लीनिक चला रहा था।

इस गंभीर लापरवाही के बाद मृतक की पत्नी ने चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1), 318 और महाराष्ट्र मेडिकल अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

Point of View

NationPress
14/09/2025

Frequently Asked Questions

मृतक की पहचान कौन है?
मृतक का नाम नानटुन झा है, जो चेंबूर में एक रिक्शा चालक थे।
डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1), 318 और महाराष्ट्र मेडिकल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या डॉक्टर के पास कोई मेडिकल डिग्री थी?
जांच में सामने आया कि आरोपी डॉक्टर के पास कोई वैध मेडिकल डिग्री या प्रमाणपत्र नहीं है।
क्या पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है?
अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
परिवार ने इस मामले में क्या कदम उठाए?
परिवार ने इस मामले की शिकायत बीएमसी और पुलिस से की है।