क्या कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्दारमैया को मानहानि मामले में राहत दी?

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क्या कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्दारमैया को मानहानि मामले में राहत दी?

सारांश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्दारमैया को मानहानि मामले में राहत प्रदान की है। भाजपा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा प्रकाशित विज्ञापन से जुड़ा है।

Key Takeaways

  • सीएम सिद्दारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली।
  • भाजपा की मानहानि शिकायत पर अंतरिम रोक लगाई गई।
  • यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है।
  • हाईकोर्ट ने डी.के. शिवकुमार और राहुल गांधी को पहले ही राहत दी थी।
  • आगे की सुनवाई सितंबर में होगी।

बेंगलुरु, 11 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को एक मानहानि मामले में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा प्रकाशित "करप्शन रेट कार्ड" विज्ञापन और कथित "झूठे प्रचार" से संबंधित है, जिसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सिद्दारमैया, डी.के. शिवकुमार (केपीसीसी के अध्यक्ष) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा की छवि को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि यह वही मामला है, जिसमें पहले डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) को 4 जुलाई को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। इसके अलावा, इसी मामले में इस साल जनवरी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।

भाजपा की शिकायत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय अखबारों में प्रकाशित "करप्शन रेट कार्ड" विज्ञापन और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के "झूठे प्रचार" के खिलाफ है। भाजपा का दावा है कि इन विज्ञापनों में लगाए गए आरोप झूठे थे।

भाजपा ने इसे 'काल्पनिक' और 'झूठा' बताते हुए कहा कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया गया। साथ ही, विज्ञापनों में 'डबल इंजन सरकार' की जगह 'ट्रबल इंजन सरकार' शब्द का प्रयोग कर भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने और चुनाव में उनकी संभावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई।

ट्रायल कोर्ट ने 2023 में इस मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से सिद्दारमैया को राहत मिली है। इस बीच, सिद्दारमैया की एक अन्य याचिका, जिसमें उन्होंने एमयूडीए मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को चुनौती दी है, की सुनवाई सितंबर में होगी।

Point of View

बल्कि यह भाजपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है। हमें यह देखना होगा कि यह मामला आगे कैसे बढ़ता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
NationPress
22/07/2025

Frequently Asked Questions

कर्नाटक हाईकोर्ट ने किस मामले में सिद्दारमैया को राहत दी?
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्दारमैया को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में अंतरिम राहत दी है।
क्या मामला चुनाव से जुड़ा है?
हाँ, यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा प्रकाशित 'करप्शन रेट कार्ड' विज्ञापन से जुड़ा है।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
सिद्दारमैया की एक अन्य याचिका की सुनवाई सितंबर में होगी।