क्या केंद्र ने ओडिशा में सीपीएसई 2024 अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया?
सारांश
Key Takeaways
- सीबीआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ा
- 2024 के सीपीएसई में अनियमितताओं की जांच
- ओडिशा सरकार का सहयोग
- पारदर्शिता और निष्पक्षता
- राजपत्र में आदेश का प्रकाशन
भुवनेश्वर, 11 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट (सीबीआई) के अधिकार क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर विस्तारित कर दिया है। अब सीबीआई पूरे ओडिशा में वर्ष 2024 के कम्बाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन (सीपीएसई) में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर सकेगी।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम ओडिशा सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी सहमति पत्र के बाद उठाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय ओडिशा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
मामला एफआईआर संख्या 07/2025, दिनांक 1 अक्टूबर 2025, सीआईडी सीबी पुलिस स्टेशन, कटक में दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं और ओडिशा पब्लिक एग्जामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, सीपीएसई 2024 परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जानी थी। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और साजिशों के आरोपों के चलते केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि सीबीआई इस मामले से संबंधित सभी अपराधों, प्रयासों, सहायता और षड्यंत्रों की जांच करेगी, जो इस पूरे लेनदेन या उससे जुड़े घटनाक्रम से उत्पन्न हुए हैं।
यह आदेश राजीव कुमार खरे, भारत सरकार में अवसर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) द्वारा हस्ताक्षरित है और इसे 11 नवंबर 2025 को भारत के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित किया गया है। आदेश की प्रतियां ओडिशा के मुख्य सचिव, सीबीआई निदेशक, और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं।