क्या केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित होगी?
सारांश
Key Takeaways
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
- राजनीतिक दलों को आपत्ति और सुझाव देने का मौका मिलेगा।
- पारदर्शिता के लिए सूची सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- आयोग ने बिना उचित प्रक्रिया किसी नाम को हटाने का निर्देश दिया है।
- अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होगी।
नई दिल्ली, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ड्राफ्ट मतदाता सूची को प्रकाशित करने जा रहा है। इसके साथ ही 2026 में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया की तैयारियों में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
चुनाव आयोग के अनुसार, चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में तैयार किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे तय समय में आपत्तियां, सुझाव और एतराज दर्ज करा सकें। आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ ही पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा, मतदाता सूचियों के साथ-साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।
ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्धारित समय में दावा-आपत्ति प्रक्रिया चलेगी और फिर अंतिम मतदाता सूची इसके बाद जारी की जाएगी।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद नोटिस फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से एक साथ गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना, सुनवाई, प्रमाणित और फैसला लेना और दावों और आपत्तियों का निपटारा करना शामिल है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक और योग्य मतदाताओं को दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर कई बार संपर्क किया। साथ ही ईआरओ ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर असंग्रहणीय फॉर्म की अस्थायी सूची साझा की ताकि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) फील्ड में सत्यापन कर सकें।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया, नोटिस और कारणयुक्त आदेश के किसी भी नाम को नहीं हटाया जाएगा। सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी