क्या प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए? सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को होगी सुनवाई

सारांश
Key Takeaways
- प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए।
- सुप्रीम कोर्ट में १८ अगस्त को सुनवाई होगी।
- ७६ लाख मतों के डेटा को संरक्षित न रखने का मुद्दा।
- वंचित बहुजन अघाड़ी ने भारत निर्वाचन आयोग से सवाल किए।
- सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने का आग्रह।
मुंबई, १७ अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। यह जानकारी वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने साझा की।
प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में १८ अगस्त को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव २०२४ की वैधता को चुनौती देने वाली हमारी याचिका पर सुनवाई होगी। हमने अपनी याचिका में शाम ६ बजे के बाद डाले गए ७६ लाख मतों के डेटा को संरक्षित न रखने पर सवाल उठाए हैं, जो चुनाव कानूनों के अनुसार अनिवार्य है।
इससे पहले, प्रकाश आंबेडकर ने कहा था कि हम भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद ७६ लाख वोट पड़े। इस पर हमने सब सवाल उठाए। हमने कहा कि इन मतदाताओं के दस्तावेज दिखाए जाएं। हमने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था, लेकिन हमें जो उत्तर मिला, उसमें कहा गया है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि हम अकेले हैं, केवल वंचित बहुजन अघाड़ी ही सवाल उठा रहा था, और कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। यहां असली मुद्दा यह है कि सभी राजनीतिक दल जो ईवीएम और निर्वाचन आयोग का विरोध कर रहे हैं, हम उनसे एक साथ आने और हमारे साथ जुड़ने का आग्रह करते हैं। आप जो जनता के बीच कह रहे हैं, उसे कोर्ट में आकर कहिए, ताकि कोर्ट पर दबाव बन सके और सही बात सामने आए। अगर अन्य दल भी साथ में आ जाएंगे तो वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रयास कर रही है, उसे बल मिल सकता है।
प्रकाश आंबेडकर ने आगे कहा कि जनता के बीच संवाद करने से यह फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा। सवाल यह है कि सिस्टम बिगड़ा हुआ है, अदालत को सिस्टम सुधारने का अधिकार है। अगर कोर्ट से फटकार लग गई, तो आने वाले समय में धांधली नहीं होगी।