पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: TMC शासन में बने अनधिकृत टोल प्लाजा तत्काल बंद करने का आदेश
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 मई 2026 को राज्यभर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सक्रिय सभी अनधिकृत टोल गेटों, ड्रॉप गेटों और बैरिकेड ढाँचों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना सरकारी अनुमति के संचालित किसी भी टोल संग्रह केंद्र पर शुल्क वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह कदम नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निष्पक्ष प्रशासन के वादे की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
आदेश में क्या कहा गया है
मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में स्थित वे सभी टोल गेट और संग्रह केंद्र जिन्हें राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल बंद किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है,