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क्या नोएडा में बसों को मानकों के अनुरूप करना 10 अगस्त तक अनिवार्य होगा?

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क्या नोएडा में बसों को मानकों के अनुरूप करना 10 अगस्त तक अनिवार्य होगा?

सारांश

नोएडा में बसों के संचालन को मानकों के अनुरूप करने के लिए एआरटीओ द्वारा बैठक आयोजित की गई। 10 अगस्त तक सभी बसों को मानकों का पालन करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानिए इस विशेष अभियान के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के बारे में।

मुख्य बातें

10 अगस्त तक सभी बसों को मानकों के अनुरूप करना आवश्यक है।
11 से 20 अगस्त तक विशेष प्रवर्तन अभियान होगा।
सभी वाहनों के फिटनेस , बीमा , और परमिट वैध होने चाहिए।
स्कूली बसों में सीसीटीवी और जीपीएस होना चाहिए।
नॉन-एसी वाहनों में एसी लगवाना प्रतिबंधित है।

नोएडा, 1 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। नोएडा के सेक्टर-32 में स्थित उप संभागीय परिवहन कार्यालय, गौतमबुद्धनगर में शुक्रवार को एआरटीओ (प्रशासन) डॉ. सियाराम वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नोएडा बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ही जनपद में संचालित विभिन्न बस ऑपरेटर्स ने भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित बसों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित कराना था। बैठक में एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय, संभागीय निरीक्षक (प्रावि.) विनय कुमार सिंह, नोएडा बस एसोसिएशन के सचिव कौशल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निरंकार सिंह सहित संजीव कुमार, हरेन्द्र सिंह, अनिल कुमार, सुभाष डागर जैसे अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त तक जनपद में संचालित सभी बसों को निर्धारित नियमों के अनुरूप कर लिया जाए। इसके बाद 11 अगस्त से 20 अगस्त तक एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जो भी वाहन बिना मानकों के पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख दिशा-निर्देश के अनुसार सभी वाहनों के फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्रकर वैध होने चाहिए। वाहन का रंग, सीटों की संख्या, आकार (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए।

साथ ही, नॉन-एसी वाहनों में एसी लगवाना प्रतिबंधित है, यदि लगाया गया हो तो उसे हटाया जाए। आपातकालीन द्वार सुगमता से कार्यशील होना चाहिए। चालक व परिचालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वे निर्धारित वर्दी में हों। वाहन पर परावर्ती टेप, इंडीकेटर लाइट जैसी सुरक्षा सुविधाएं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।

इसके अलावा, स्कूली बसों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सभी मानकों जैसे सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, पैनिक बटन, ग्रिल लगी खिड़कियां, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स आदि के साथ ही संचालित किया जाना चाहिए। बसों पर स्वामीचालक का नाम व मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

संपादकीय दृष्टिकोण

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परिवहन सेवाएं सुरक्षित और प्रभावी हों। नोएडा में यह कदम एक सकारात्मक दिशा में है, जो यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
RashtraPress
26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बसों के मानकों का पालन अनिवार्य है?
जी हां, 10 अगस्त तक सभी बसों को मानकों के तहत लाना अनिवार्य है।
विशेष प्रवर्तन अभियान कब शुरू होगा?
विशेष प्रवर्तन अभियान 11 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा।
क्या कार्रवाई की जाएगी यदि बसें मानकों का पालन नहीं करती?
जी हां, ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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