क्या हाईकोर्ट ने पंजाब में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी?
सारांश
Key Takeaways
- पंजाब में पेड़ों की कटाई पर रोक
- अगली सुनवाई १९ जनवरी को
- पर्यावरणीय मानकों का पालन आवश्यक
- जनहित याचिका के आधार पर फैसला
- सरकार को जवाब देने का आदेश
चंडीगढ़, २५ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने पूरे पंजाब में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई १९ जनवरी को होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना राज्य में कहीं भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। यह आदेश मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित लगभग २५० पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
इस मामले में मोहाली निवासी शुभम सेखों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरणीय मानकों और वैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और पूछा कि राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत हो रही पेड़ों की कटाई के संबंध में क्या ठोस पर्यावरणीय आकलन और वैधानिक अनुमति अब तक ली गई है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक प्रत्येक मामले में न्यायिक निगरानी और विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगले सुनवाई में पंजाब सरकार को अपना विस्तृत रुख और रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
हाईकोर्ट का यह निर्णय इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रंखला पर पूरे देश में विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर पर लोग भारी संख्या में विरोध में उतर आए हैं।