क्या राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत किया?

Click to start listening
क्या राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत किया?

सारांश

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत किया है। यह कदम उनके लिए सम्मान और सुरक्षा के नए दरवाजे खोलेगा। जानिए इस महत्वपूर्ण विकास के पीछे की कहानी और इसके संभावित लाभ।

Key Takeaways

  • गिग वर्कर्स के लिए पहचान और सुरक्षा का नया युग।
  • ड्राफ्ट नियमों का स्वागत, जो सम्मान की दिशा में एक कदम है।
  • एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड का निर्माण।
  • कंपनियों की जिम्मेदारियों में वृद्धि।
  • सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

नई दिल्ली, 4 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत किया है, जिसे 30 दिसंबर, 2025 को सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। उन्होंने इसे लाखों गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की पहचान, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम बताया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राघव चड्ढा ने वर्कर्स को बधाई देते हुए कहा, "सभी गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को बधाई। आपके लिए यह एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार का ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियम आपके काम की पहचान, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

उन्होंने आगे कहा, "आपकी आवाज भले ही इन कंपनियों (जैसे जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट) ने न सुनी हो, लेकिन देश की जनता और सरकार ने अवश्य सुनी है। यह आपकी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत है।"

एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत वीडियो संदेश में उन्होंने सामूहिक प्रयास पर जोर देते हुए कहा, "यह विकास सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने, एक सांसद के रूप में, संसद में आपकी चिंताओं को उठाया, यह इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी ने साहस के साथ अपनी आवाज उठाई। कंपनियों ने शायद नहीं सुना, लेकिन सरकार और इस देश के लोगों ने जरूर सुना। यह हमारी सराहना का हकदार है।"

नियमों को सरल शब्दों में समझाते हुए, उन्होंने इसके मुख्य लाभ बताए, "पहला, चाहे आप गिग वर्कर के तौर पर पार्ट-टाइम या फुल-टाइम काम कर रहे हों, अब आपको एक वर्कर के रूप में औपचारिक पहचान मिलेगी। दूसरा, यदि आप एक साल में कम से कम 90 दिनों के लिए किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं या कई प्लेटफॉर्म पर मिलाकर 120 दिनों के लिए काम करते हैं, तो आप सोशल सिक्योरिटी लाभों के लिए योग्य हो जाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "एक सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इससे आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, जो आपके काम की आधिकारिक पहचान होगी। अब कोई भी कंपनी आपकी पहचान मिटाने या आपको गलत तरीके से ब्लॉक करने के लिए गुप्त एल्गोरिदम के पीछे नहीं छिप सकती। कंपनियों को अब कानूनी रूप से अपने सभी वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा, सरकार के साथ सटीक डेटा साझा करना होगा, और हर तीन महीने में इसे अपडेट करना होगा। अब 'हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हैं' जैसे बहाने नहीं चलेंगे।"

फंडिंग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म अपनी आय का कुछ प्रतिशत योगदान देंगे। यह चैरिटी नहीं है; यह आपका सही रिटायरमेंट और सिक्योरिटी बेनिफिट है। एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड चुनौतियों का अध्ययन करेगा और योजनाएं बनाएगा। ये बदलाव एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ कवरेज, मैटरनिटी बेनिफिट्स, बुढ़ापा पेंशन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जैसी सुरक्षा के दरवाजे खोलते हैं।

गिग वर्कर्स को 'भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले अदृश्य पहिए' बताते हुए चड्ढा ने कहा कि मैं इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के पक्ष में हूं, लेकिन मैं कभी भी शोषण के पक्ष में नहीं रहूंगा। सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है। सम्मान कोई एहसान नहीं है। सोशल सिक्योरिटी कोई चैरिटी नहीं है।

यह ड्राफ्ट हाल की हड़तालों और वर्कर्स की मुश्किलों पर चड्ढा की संसदीय वकालत के बाद आया है। मंत्रालय 1 अप्रैल, 2026 से इसे पूरी तरह लागू करने से पहले 30-45 दिनों के लिए फीडबैक चाहता है, जिसका लक्ष्य हजारों वर्कर्स को कवर करना है।

Point of View

NationPress
05/01/2026

Frequently Asked Questions

ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियम क्या हैं?
ये नियम गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पहचान, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करते हैं।
ये नियम कब लागू होंगे?
ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है।
गिग वर्कर्स को इससे क्या लाभ होगा?
गिग वर्कर्स को औपचारिक पहचान, सोशल सिक्योरिटी लाभ, और कंपनियों से बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
क्या कंपनियों को गिग वर्कर्स को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा?
हाँ, कंपनियों को अपने सभी वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा और सरकार के साथ सही डेटा साझा करना होगा।
सोशल सिक्योरिटी फंड का क्या महत्व है?
यह फंड गिग वर्कर्स के लिए रिटायरमेंट और सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करेगा।
Nation Press