क्या शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है?

सारांश
Key Takeaways
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा और राज को विदेश जाने से रोका।
- पहले 60 करोड़ की धोखाधड़ी के पैसे जमा करने की बात कही।
- मामला 14 अक्टूबर को फिर से सुना जाएगा।
- शिल्पा ने यूट्यूब इवेंट के लिए कोलंबो जाने की याचिका लगाई थी।
- दीपक कोठारी ने दंपत्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को एक बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस दंपत्ति को कोलंबो जाने की अनुमति नहीं दी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले धोखाधड़ी के पैसे जमा करें, फिर विदेश जाने के आवेदन पर विचार किया जाएगा। शिल्पा को यूट्यूब के एक इवेंट के लिए कोलंबो जाना था, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस के वकील ने कहा कि यह इवेंट 25 अक्टूबर से शुरू होगा। कोर्ट ने शिल्पा के वकील से पूछा कि क्या उन्हें इवेंट का निमंत्रण मिला है?
इस पर वकील ने कहा कि केवल फोन पर बातचीत हुई है, और इजाजत मिलने के बाद ही निमंत्रण प्राप्त होगा। इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले धोखाधड़ी के 60 करोड़ रुपए चुकाएं, फिर इस विषय पर आगे विचार किया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल शिल्पा के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
जानकारी के अनुसार, धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और उनके पति के खिलाफ जांच एजेंसी ने एलओसी नोटिस जारी किया है, जिसके चलते दोनों के विदेश जाने पर पाबंदी लग गई है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर व्यवसायी दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। कोठारी का आरोप है कि दंपत्ति ने मिलकर उनके पैसे व्यवसाय में विस्तार के लिए कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन टैक्स के नाम पर इसे निवेश के रूप में दिखाने का प्रयास किया।
कोठारी ने शिकायत में यह भी कहा कि शिल्पा ने वादा किया था कि वह ब्याज की राशि समय पर लौटाएंगी, लेकिन पैसे वापस करने के समय शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। एक्ट्रेस ने व्यवसाय में विस्तार के नाम पर पैसे लिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चों में खर्च कर दिए।