क्या करूर भगदड़ मामले में टीवीके के आनंद और निर्मल कुमार ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया?

सारांश
Key Takeaways
- करूर में हुई भगदड़ से 41 लोगों की जान गई।
- टीवीके के नेता अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट गए।
- पुलिस की कमी और भारी भीड़ ने स्थिति को बिगाड़ा।
- टीवीके नेताओं पर राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं।
- मद्रास हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी।
चेन्नई, 30 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। टीवीके के दो प्रमुख नेता, महासचिव आनंद और संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार ने 27 सितंबर को पार्टी नेता और अभिनेता विजय द्वारा आयोजित एक चुनावी रैली में हुई गंभीर भगदड़ के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। इस हादसे में 41 लोगों की जान चली गई थी।
याचिका में उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी तरह से अनपेक्षित और दुखद थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना के पीछे भारी भीड़ और पुलिस की कमी थी। सभा में नियोजित संख्या से कहीं अधिक लोग शामिल हो गए थे, जिससे स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई।
टीवीके के नेताओं ने बार-बार कहा था कि महिलाओं और बच्चों को सभा में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
आनंद और निर्मल कुमार ने यह भी कहा कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक प्रेरणा से भरे हुए हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है।
याचिका में यह भी बताया गया कि पुलिस ने उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी। 25 तारीख तक आयोजकों को सभा के लिए उचित स्थान नहीं आवंटित किया गया था। सभा स्थल के निकट एक एम्बुलेंस मार्ग भी था, लेकिन पुलिस ने उस रास्ते में भीड़ को घुसने की अनुमति दे दी।
इसके अलावा, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व सभा में घुसकर टीवीके नेता विजय पर जूते फेंकने लगे। साथ ही, कुछ हथियारबंद लोग पूर्व नियोजित तरीके से सभा में दाखिल हुए और हमला किया। पुलिस ने घटनास्थल पर बीच-बीच में कार्रवाई की और अचानक बिजली काट दी गई।
याचिका में कहा गया है कि वे किसी भी आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं थे, इसीलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
याचिका दायर की जा चुकी है और इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को मदुरै हाईकोर्ट में होने की संभावना है।