नए वित्तीय वर्ष के साथ नए नियम: आयकर से लेकर एलपीजी तक 1 अप्रैल से हुए महत्वपूर्ण बदलाव
सारांश
Key Takeaways
- नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हुआ है।
- गिफ्ट पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है।
- आईटीआर दाखिल करने के लिए नए नियम बने हैं।
- बैंकिंग नियमों में बदलाव हुआ है।
- फास्टैग का भुगतान अब डिजिटल होगा।
नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारत में 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष आरंभ होते ही आम लोगों की आर्थिक स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं। लगभग 65 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब नया आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही जीएसटी प्रणाली, बैंकिंग नियम, डिजिटल भुगतान और रोजमर्रा के खर्चों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
नए टैक्स सिस्टम में अब 'फाइनेंशियल ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' की जगह सिर्फ 'टैक्स ईयर' को लागू किया गया है, जिससे टैक्स की गणना आसान हो जाएगी। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त रखने का ऐलान किया है। साथ ही, टैक्स से जुड़े नियमों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि आम लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हो।
आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा में भी कुछ बदलाव हुए हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई रहेगी, जबकि अन्य करदाताओं के लिए यह 31 अगस्त निर्धारित की गई है। जिन मामलों में ऑडिट आवश्यक है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी।
इसके अलावा, अब गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है, जो पहले 5,000 रुपये थी। बच्चों के शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है, जिससे परिवारों को राहत मिलेगी।
हालांकि, इस बीच महंगाई का दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब 2078.50 रुपये हो गई है, जो पहले 1884.50 रुपये थी। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट के खाने-पीने की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ना तय है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस समय कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। एक्सपी100 पेट्रोल की कीमत अब 160 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 149 रुपये थी। इसी प्रकार, कंपनी ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल (प्रीमियम डीजल) की कीमत भी बढ़ा दी है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 92.99 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 91.49 रुपये थी। हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब केवल आधार के आधार पर पैन बनवाना संभव नहीं होगा और अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करना अनिवार्य होगा। बड़े लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, क्रेडिट कार्ड से बड़े खर्च की जानकारी अब आयकर विभाग को दी जाएगी, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।
मकान किराया भत्ता (एचआरए) के नियमों को भी कड़ा किया गया है। अब किराये की छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन और अन्य विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों में शामिल किया गया है, जिससे इन शहरों में रहने वालों को 50 प्रतिशत तक एचआरए छूट मिलेगी।
बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में भी बदलाव हुए हैं। अब एटीएम से यूपीआई के जरिए नकद निकासी को भी फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा में गिना जाएगा। सभी डिजिटल भुगतान के लिए 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।
यात्रियों के लिए रेलवे नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब कंफर्म टिकट पर रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। वहीं, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी।
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए फास्टैग महंगा हो गया है और टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान करना आवश्यक होगा, अन्यथा जुर्माना देना पड़ सकता है।