1 अप्रैल से लागू हुए नए नियम: जानें आयकर, एलपीजी और अन्य परिवर्तनों का आपकी जेब पर क्या असर होगा
सारांश
Key Takeaways
- आयकर अधिनियम 2025 लागू, 12 लाख तक आय करमुक्त।
- आईटीआर दाखिल करने की नई समय सीमा।
- एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि।
- पैन कार्ड के लिए नए नियम।
- बैंकिंग में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा।
नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। जैसे ही नया वित्तीय वर्ष 2026 में प्रवेश करता है, भारत की अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हो गए हैं। 65 वर्षों पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। इसके साथ जीएसटी प्रणाली, बैंकिंग नियम, डिजिटल भुगतान सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव भी सामने आए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
नए टैक्स व्यवस्था में अब 'फाइनेंशियल ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के स्थान पर केवल 'टैक्स ईयर' की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे टैक्स की गणना और आसान हो जाएगी। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही, टैक्स से संबंधित नियमों को सरल भाषा में पेश किया गया है ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें और अनुपालन में सुधार हो सके।
आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा में भी बदलाव किए गए हैं। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई रहेगी, जबकि अन्य करदाताओं के लिए यह 31 अगस्त तय की गई है। जिन मामलों में ऑडिट आवश्यक है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी।
इसी प्रकार, अब गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है, जो पहले 5,000 रुपए थी। बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे परिवारों को राहत मिलेगी।
हालांकि, महंगाई का दबाव भी बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए की वृद्धि हुई है। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर अब 2078.50 रुपए में बिक रहा है, जो पहले 1884.50 रुपए था। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट में खाने-पीने की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ना तय है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने दिल्ली में अपने प्रीमियम फ्यूल की कीमतों में वृद्धि की है। एक्सपी100 पेट्रोल की कीमत अब 160 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 149 रुपए थी। इसी प्रकार, एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल (प्रीमियम डीजल) की कीमत भी बढ़कर 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 91.49 रुपए थी। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पैन कार्ड से संबंधित नियमों को भी कड़ा किया गया है। अब केवल आधार के आधार पर पैन बनवाना संभव नहीं होगा और अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। बड़े लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड से बड़े खर्च की जानकारी अब आयकर विभाग को दी जाएगी, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।
मकान किराया भत्ता (एचआरए) के नियमों को भी कड़ा किया गया है। अब किराये की छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन और अन्य विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों में शामिल किया गया है, जिससे इन शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को 50 प्रतिशत तक एचआरए छूट मिलेगी।
बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन में भी बदलाव हुए हैं। अब एटीएम से यूपीआई के माध्यम से नकद निकासी को भी फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में गिना जाएगा। सभी डिजिटल भुगतान के लिए 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
यात्रियों के लिए रेलवे नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। अब कंफर्म टिकट पर रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। इसी तरह, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी।
हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए फास्टैग महंगा हो गया है और टोल प्लाजा पर नकद भुगतान अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान संभव होगा, अन्यथा जुर्माना लग सकता है।