नया वित्तीय वर्ष: जानें आयकर से लेकर एलपीजी तक 1 अप्रैल से लागू हुए महत्वपूर्ण बदलाव
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारत में 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष आरंभ होने के साथ ही आम लोगों की आर्थिक स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं। लगभग 65 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब नए आयकर अधिनियम 2025 से प्रतिस्थापित हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही, जीएसटी व्यवस्था, बैंकिंग नियम, डिजिटल पेमेंट और दैनिक खर्चों से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा।
नए टैक्स सिस्टम में 'फाइनेंशियल ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के स्थान पर 'टैक्स ईयर' की नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे टैक्स कैलकुलेशन में आसानी होगी। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त रखने की घोषणा की है। साथ ही, टैक्स से संबंधित नियमों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि आम जनता को समझने में सहूलियत हो और अनुपालन में सुधार हो सके।
आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई रहेगी, जबकि अन्य करदाताओं के लिए यह 31 अगस्त तय की गई है। जिन मामलों में ऑडिट आवश्यक है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी।
इसके अतिरिक्त, अब गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स छूट की सीमा 15,000 रुपए कर दी गई है, जो पहले 5,000 रुपए थी। बच्चों के शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में भी वृद्धि की गई है, जिससे परिवारों को राहत मिलेगी।
हालांकि, इस बीच महंगाई का दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए की वृद्धि हुई है। दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 2078.50 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पहले यह 1884.50 रुपए था। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट में खाने-पीने की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम जनता के खर्च में वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रीमियम फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। एक्सपी100 पेट्रोल की कीमत अब 160 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 149 रुपए थी। इसी तरह, कंपनी ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल (प्रीमियम डीजल) की कीमत भी बढ़ा दी है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 91.49 रुपए थी। हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद, भारत के प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं।
पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब केवल आधार के आधार पर पैन बनाना संभव नहीं होगा और अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बड़े लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, क्रेडिट कार्ड से बड़े खर्च की जानकारी अब आयकर विभाग को दी जाएगी, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।
मकान किराया भत्ता (एचआरए) के नियमों को भी कड़ा किया गया है। अब किराए की छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन और अन्य विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों में शामिल किया गया है, जिससे इन शहरों में रहने वालों को 50 प्रतिशत तक एचआरए छूट मिलेगी।
बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में भी बदलाव हुए हैं। अब एटीएम से यूपीआई के जरिए नकद निकासी को भी फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में गिना जाएगा। वहीं, सभी डिजिटल पेमेंट के लिए 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
यात्रियों के लिए रेलवे नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब कंफर्म टिकट पर रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। वहीं, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी।
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए फास्टैग महंगा हो गया है और टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान करना होगा, अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है।