क्या पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत?

सारांश
Key Takeaways
- अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिली।
- मामला सोनू-मोनू फायरिंग से जुड़ा है।
- उन्हें जेल से रिहा होने की संभावनाएं हैं।
- आगे बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
- अनंत सिंह ने लगातार खुद को निर्दोष बताया है।
पटना, 5 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के मोकामा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनंत सिंह को मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण राहत मिली। मोकामा के विवादास्पद सोनू-मोनू फायरिंग मामले में, न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है। अब पूर्व विधायक के जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है।
'छोटे सरकार' के नाम से प्रसिद्ध पूर्व विधायक वर्तमान में जेल में बंद हैं। यह मामला इस वर्ष 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में घटित हुआ था, जहां अनंत सिंह और उनके साथियों पर फायरिंग का आरोप लगा था।
इस मामले में निचली अदालत ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है।
विशेष रूप से, इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अनंत सिंह अगले एक-दो दिनों में जेल से रिहा हो सकते हैं। यह मामला मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी से जुड़ा है।
आरोप है कि सोनू-मोनू गैंग ने गांव के एक परिवार को उनके घर से बाहर निकालकर ताला जड़ दिया था। जब अनंत सिंह को यह जानकारी मिली, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। आरोप है कि जब वे गैंग के गांव पहुंचे, तो उनके और उनके समर्थकों पर गैंग ने कई राउंड फायरिंग की। जवाब में अनंत सिंह के लोगों ने भी गोलीबारी की। इस मामले में पंचमहला थाना में कांड संख्या 5/2025 दर्ज किया गया है, जिसमें अनंत सिंह पर गंभीर आरोप हैं।
इस मामले में हत्या की साजिश और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, अनंत सिंह लगातार अपने को निर्दोष बताते रहे हैं।