29 जुलाई 2026
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बागपत मुठभेड़: तीन कथित गो-तस्कर गिरफ्तार, तीन तमंचे व जिंदा बैल बरामद

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बागपत मुठभेड़: तीन कथित गो-तस्कर गिरफ्तार, तीन तमंचे व जिंदा बैल बरामद

सारांश

बागपत के गांव रामनगर में पुलिस मुठभेड़ के बाद तीन कथित गो-तस्कर गिरफ्तार — तीनों इनामी, पहले से कई मुकदमे दर्ज। मौके से तीन तमंचे, छह कारतूस, गोवध उपकरण और एक जिंदा बैल बरामद।

मुख्य बातें

28 जुलाई 2026 को बागपत के गांव रामनगर में पुलिस और कथित गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई।
तीनों आरोपियों — शब्बीर , महबूब और नवाजिश — के पैर में गोली लगी, फिलहाल सीएचसी में इलाज जारी।
बरामदगी में तीन तमंचे , छह कारतूस , गोवध उपकरण और एक जिंदा बैल शामिल।
तीनों पर ₹25,000-₹25,000 का इनाम घोषित था और पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
थाना सिंघावली अहीर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 28 जुलाई 2026 को पुलिस और कथित गो-तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आरोपियों के पैर में गोली लगी। थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने तीनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से तीन तमंचे, छह कारतूस, गोवध उपकरण और एक जिंदा बैल बरामद किए गए।

मुख्य घटनाक्रम

क्षेत्राधिकारी (सीओ) सुकन्या शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि गोवध निवारण अधिनियम के तहत वांछित कुछ आरोपी गांव रामनगर में मौजूद हैं। इस पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

आरोपियों की पहचान

पूछताछ में आरोपियों की पहचान शब्बीर पुत्र सिद्दीक (निवासी थाना सिंघावली अहीर, बागपत), महबूब पुत्र फारूक और नवाजिश पुत्र महबूब (दोनों निवासी थाना सरूरपुर, मेरठ) के रूप में हुई। सीओ शर्मा के अनुसार, तीनों पर ₹25,000-₹25,000 का इनाम घोषित था और इनके खिलाफ गोवध व अन्य आपराधिक मामलों में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरण

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से तीन तमंचे, छह कारतूस, गोवध में इस्तेमाल होने वाले फावड़े सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा मौके से एक जिंदा बैल को सकुशल मुक्त कराया गया। दोघट थाने में भी इन आरोपियों के खिलाफ गोवध से संबंधित मामले पंजीकृत होने की बात पुलिस ने कही है।

आगे की कार्रवाई

फिलहाल तीनों आरोपियों का इलाज जारी है। थाना सिंघावली अहीर पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। यह घटना ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण कानून के तहत प्रवर्तन अभियान लगातार तेज किए जा रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बागपत मुठभेड़ में क्या हुआ?
28 जुलाई 2026 को बागपत के गांव रामनगर में पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत वांछित आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों के पैर में गोली लगी।
गिरफ्तार आरोपी कौन हैं?
गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान शब्बीर पुत्र सिद्दीक (बागपत), महबूब पुत्र फारूक और नवाजिश पुत्र महबूब (दोनों मेरठ) के रूप में हुई है। तीनों इनामी थे और इनके खिलाफ पहले से गोवध व अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मुठभेड़ में क्या बरामद हुआ?
पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से तीन तमंचे, छह कारतूस, गोवध में इस्तेमाल होने वाले फावड़े सहित अन्य उपकरण और एक जिंदा बैल बरामद किया गया।
आरोपियों पर कितना इनाम था?
क्षेत्राधिकारी सुकन्या शर्मा के अनुसार, तीनों आरोपियों पर ₹25,000-₹25,000 का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ थाना सिंघावली अहीर और दोघट थाने में गोवध से संबंधित कई मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं।
राष्ट्र प्रेस
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