17 जुलाई 2026
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बरेली में गोकशी: मुठभेड़ के बाद दो गिरफ्तार, आरोपी और सिपाही घायल; ४० किलो गोमांस बरामद

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बरेली में गोकशी: मुठभेड़ के बाद दो गिरफ्तार, आरोपी और सिपाही घायल; ४० किलो गोमांस बरामद

सारांश

बरेली के इज्जतनगर में गोकशी की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक सिपाही और आरोपी अकीलुद्दीन घायल हुए। मौके से ४० किलो गोमांस, औजार और अवैध तमंचा बरामद। दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

मुख्य बातें

बरेली के इज्जतनगर इलाके में १६ जुलाई को गोकशी की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा।
आरोपी मोहम्मद खान को मौके से गिरफ्तार किया गया; उसके पास से लगभग ४० किलो गोमांस और गोकशी के औजार बरामद।
फरार आरोपी अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू ने पुलिस पर फायरिंग की; जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी।
मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ।
अकीलुद्दीन के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए।
आरोपी हसीना और आलम उर्फ अकबर अभी फरार हैं; गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने १७ जुलाई को गोकशी के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में एक आरोपी और एक सिपाही घायल हो गए। मौके से लगभग ४० किलो गोमांस, गोकशी के औजार और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है।

मुख्य घटनाक्रम

१६ जुलाई को इज्जतनगर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम महलौन निवासी अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू के घर पर गोवध की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारा और वहाँ नबू खान के पुत्र मोहम्मद खान को मौके पर पाया। उसके पास से लगभग ४० किलो गोमांस, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और वध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में मोहम्मद खान ने स्वीकार किया कि उसने अपने जीजा अकीलुद्दीन, बहन हसीना और एक अन्य व्यक्ति आलम उर्फ अकबर के साथ मिलकर गोकशी की। इसके बाद शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें रवाना हुईं।

मुठभेड़ और गिरफ्तारी

पुलिस को सूचना मिली कि अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू इलाके में ही छिपा हुआ है। जब पुलिस टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में अकीलुद्दीन के पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और गोवंश के मांस के कुछ टुकड़े बरामद हुए।

पुलिस अधिकारी का बयान

एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया, '१६ जुलाई को इज्जतनगर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम महलौन के रहने वाले अकीलुद्दीन के घर पर गाय के वध की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा और मोहम्मद खान को पाया। उसके पास से लगभग ४० किलो गोमांस, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीन और गाय के वध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए।' उन्होंने बताया कि मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

आगे क्या होगा

पुलिस के अनुसार, फरार आरोपी हसीना और आलम उर्फ अकबर की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। घायल सिपाही और आरोपी दोनों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश में गोवध-विरोधी कानून के तहत दर्ज किया गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो यह संकेत देता है कि कार्रवाई में वास्तविक प्रतिरोध था। हालाँकि, स्वतंत्र जाँच के बिना मुठभेड़ की परिस्थितियों की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी दो आरोपी फरार हैं और पुलिस पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द उन्हें पकड़े।
RashtraPress
17 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरेली गोकशी मामले में किन्हें गिरफ्तार किया गया?
पुलिस ने मोहम्मद खान (नबू खान के पुत्र) को मौके से और अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों ग्राम महलौन, इज्जतनगर, बरेली के रहने वाले बताए गए हैं।
बरेली मुठभेड़ में क्या हुआ?
जब पुलिस टीम ने फरार आरोपी अकीलुद्दीन को घेरा, तो उसने पुलिस पर फायरिंग की जिससे एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में अकीलुद्दीन के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
मौके से क्या बरामद हुआ?
पुलिस ने लगभग ४० किलो गोमांस, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, गोकशी के औजार, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। ये सामग्री आरोपियों के घर और मुठभेड़ स्थल से मिली।
इस मामले में अभी कौन फरार है?
पुलिस के अनुसार, आरोपी हसीना और आलम उर्फ अकबर अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं और लगातार दबिश जारी है।
यह मामला किस कानून के तहत दर्ज हुआ है?
यह मामला उत्तर प्रदेश के गोवध-विरोधी कानून के तहत दर्ज किया गया है। एएसपी शिवम आशुतोष के अनुसार, सूचना मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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