बरेली में गोकशी: मुठभेड़ के बाद दो गिरफ्तार, आरोपी और सिपाही घायल; ४० किलो गोमांस बरामद
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने १७ जुलाई को गोकशी के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में एक आरोपी और एक सिपाही घायल हो गए। मौके से लगभग ४० किलो गोमांस, गोकशी के औजार और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है।
मुख्य घटनाक्रम
१६ जुलाई को इज्जतनगर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम महलौन निवासी अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू के घर पर गोवध की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारा और वहाँ नबू खान के पुत्र मोहम्मद खान को मौके पर पाया। उसके पास से लगभग ४० किलो गोमांस, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और वध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में मोहम्मद खान ने स्वीकार किया कि उसने अपने जीजा अकीलुद्दीन, बहन हसीना और एक अन्य व्यक्ति आलम उर्फ अकबर के साथ मिलकर गोकशी की। इसके बाद शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें रवाना हुईं।
मुठभेड़ और गिरफ्तारी
पुलिस को सूचना मिली कि अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू इलाके में ही छिपा हुआ है। जब पुलिस टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में अकीलुद्दीन के पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और गोवंश के मांस के कुछ टुकड़े बरामद हुए।
पुलिस अधिकारी का बयान
एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया, '१६ जुलाई को इज्जतनगर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम महलौन के रहने वाले अकीलुद्दीन के घर पर गाय के वध की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा और मोहम्मद खान को पाया। उसके पास से लगभग ४० किलो गोमांस, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीन और गाय के वध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए।' उन्होंने बताया कि मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
आगे क्या होगा
पुलिस के अनुसार, फरार आरोपी हसीना और आलम उर्फ अकबर की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। घायल सिपाही और आरोपी दोनों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश में गोवध-विरोधी कानून के तहत दर्ज किया गया है।