बेंगलुरु: कस्टम अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने पर एम कृपलानी के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज

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बेंगलुरु: कस्टम अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने पर एम कृपलानी के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज

सारांश

बेंगलुरु के व्यवसायी एम कृपलानी पर आरोपों की फेहरिस्त और लंबी हो गई है — महिला कस्टम अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले में पहले से गिरफ्तार कृपलानी के खिलाफ अब मंगलुरु के कस्टम सुपरिटेंडेंट और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने पर दूसरी FIR दर्ज हुई है।

मुख्य बातें

एम कृपलानी के खिलाफ हलसूर पुलिस स्टेशन में दूसरी FIR दर्ज, आरोप — कस्टम सुपरिटेंडेंट डी.
एंथनी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी।
कृपलानी ने कथित तौर पर एंथनी द्वारा लगाए गए ₹8.50 लाख के जुर्माने का बदला लेने के लिए धमकी दी।
नई FIR BNS धारा 308(4), 351(3) और 351(1) के तहत दर्ज।
कृपलानी पहले से एक महिला कस्टम अधिकारी को ब्लैकमेल करने और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार; मामला इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित।
जाँच में सामने आया कि कृपलानी की महिला अधिकारी से नौ साल पुरानी जान-पहचान थी; शादी का झूठा वादा कर भरोसा जीता।
पुलिस ने अन्य पीड़ित कस्टम्स अधिकारियों से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।

बेंगलुरु पुलिस ने 18 मई 2025 को गिरफ्तार व्यवसायी एम कृपलानी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। यह नया मामला हलसूर पुलिस स्टेशन में मंगलुरु के कस्टम सुपरिटेंडेंट डी. एंथनी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। कृपलानी पहले से ही एक महिला कस्टम अधिकारी को ब्लैकमेल करने और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में है।

नई FIR का आधार

पुलिस के अनुसार, डी. एंथनी ने कृपलानी पर ₹8.50 लाख का जुर्माना लगाया था, क्योंकि कृपलानी कथित तौर पर तस्करी के एक मामले में कस्टम्स शुल्क से बचने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए कृपलानी ने एंथनी के एक सहकर्मी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक, कृपलानी ने कथित तौर पर कहा कि एंथनी, उनकी पत्नी और बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।

कानूनी धाराएँ और कार्रवाई

हलसूर पुलिस ने कृपलानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4), 351(3) और 351(1) के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएँ आपराधिक धमकी और जान-माल को नुकसान पहुँचाने की धमकी से संबंधित हैं। गौरतलब है कि यह कृपलानी के खिलाफ दर्ज होने वाली कम-से-कम दूसरी FIR है।

पहले के आरोप और गिरफ्तारी

कृपलानी को पहले येलहंका पुलिस स्टेशन में एक महिला कस्टम अधिकारी की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह मामला बाद में आगे की जाँच के लिए इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, कृपलानी ने कथित तौर पर महिला अधिकारी को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी माँगें नहीं मानीं, तो वह उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर देगा।

नौ साल पुराना कथित षड्यंत्र

जाँच में सामने आया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी कृपलानी की महिला कस्टम अधिकारी से लगभग नौ साल पहले जान-पहचान हुई थी। आरोप है कि उसने शादी का झूठा वादा करके महिला अधिकारी का विश्वास जीता और कस्टम्स प्रक्रियाओं की खामियों की जानकारी हासिल की। इस जानकारी का इस्तेमाल करके उसने कथित तौर पर कुछ कस्टम्स अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराईं और उनसे पैसे ऐंठे।

पुलिस की अपील और आगे की जाँच

पुलिस को संदेह है कि कृपलानी की हरकतों से कई अन्य कस्टम्स अधिकारी भी प्रभावित हुए होंगे। इसीलिए जाँच अधिकारियों ने ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जो इसी तरह का शिकार हुआ हो, आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। मामले की जाँच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

मामले की वास्तविक गहराई अज्ञात रहेगी।
RashtraPress
18 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एम कृपलानी के खिलाफ नई FIR क्यों दर्ज की गई?
मंगलुरु के कस्टम सुपरिटेंडेंट डी. एंथनी की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि कृपलानी ने एंथनी द्वारा ₹8.50 लाख का जुर्माना लगाए जाने के बाद उनके सहकर्मी को फोन कर एंथनी, उनकी पत्नी और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
कृपलानी के खिलाफ कौन-सी कानूनी धाराओं में मामला दर्ज है?
हलसूर पुलिस ने नई FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4), 351(3) और 351(1) के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले येलहंका पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला भी दर्ज है, जो अब इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित हो चुका है।
महिला कस्टम अधिकारी के मामले में कृपलानी पर क्या आरोप हैं?
आरोप है कि कृपलानी ने शादी का झूठा वादा कर महिला अधिकारी का विश्वास जीता और उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। महिला अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कृपलानी को गिरफ्तार किया गया।
क्या कृपलानी के और भी पीड़ित हो सकते हैं?
पुलिस को संदेह है कि कृपलानी की हरकतों से कई अन्य कस्टम्स अधिकारी भी प्रभावित हुए होंगे। जाँच अधिकारियों ने ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जो इसी तरह का शिकार हुआ हो, आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
कृपलानी ने कथित तौर पर कस्टम्स जानकारी का दुरुपयोग कैसे किया?
जाँच के अनुसार, कृपलानी ने महिला कस्टम अधिकारी से कस्टम्स प्रक्रियाओं की खामियों की जानकारी हासिल की और उसका इस्तेमाल कुछ कस्टम्स अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराने और उनसे पैसे ऐंठने में किया। वह कथित तौर पर तस्करी के एक मामले में कस्टम्स शुल्क से बचने की कोशिश में भी शामिल था।
राष्ट्र प्रेस
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