क्या स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को मिली राहत?

सारांश
Key Takeaways
- बिभव कुमार को विदेश जाने की अनुमति मिली है।
- स्वाति मालीवाल पर हमला अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुआ था।
- कोर्ट ने परिवार के प्रति कर्तव्य को महत्व दिया।
- राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
- स्वाति मालीवाल की चोटों की पुष्टि हुई है।
नई दिल्ली, 12 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक बिभव कुमार को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में बिभव कुमार को विदेश यात्रा की अनुमति दी है।
कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार को अगस्त में अपने परिवार के साथ श्रीलंका जाने की अनुमति दी गई है, यह उनके अधिकार और परिवार के प्रति कर्तव्य का हिस्सा है।
बिभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर एक मारपीट के मामले में आरोप लगाया गया है, जिसमें उनका कहना है कि बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट की थी।
स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्वाति मालीवाल के बाएं पैर के थाई पर 3x2 सेंटीमीटर की चोट थी और दाहिनी आंख के नीचे 2x2 सेंटीमीटर की एक और चोट थी।
इस मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के दिए बयान को भी शामिल किया गया था।
ज्ञात हो कि पिछले साल 13 मई को, सुबह 9:15 बजे, अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल पर शारीरिक हमला किया गया था।
इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए थे। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के व्यवहार पर भी सवाल उठाए थे।
स्वाति मालीवाल ने इस घटना के लिए सीधे अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन पर हमला पार्टी सुप्रीमो की उपस्थिति में हुआ था।
उन्होंने अपने साथ किए गए व्यवहार की आलोचना की और इस मामले को लेकर राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा।