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ग्रेटर नोएडा बस गैंगरेप: NCW अध्यक्ष ने माँगी कड़ी सजा, बोलीं — समाज को भी बदलनी होगी मानसिकता

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ग्रेटर नोएडा बस गैंगरेप: NCW अध्यक्ष ने माँगी कड़ी सजा, बोलीं — समाज को भी बदलनी होगी मानसिकता

सारांश

ग्रेटर नोएडा में बस के भीतर 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के मामले में NCW अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने कड़ी सजा की माँग की और कहा कि कानून के साथ-साथ समाज को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आरोपी ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप गिरफ्तार हो चुके हैं।

मुख्य बातें

4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक खाली बस में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप हुआ।
आरोपी ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
NCW अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल और कठोर सजा की माँग की।
रहाटकर ने कहा कि केवल कानून पर निर्भरता पर्याप्त नहीं — समाज को भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध मजबूत दबाव बनाना होगा।
पीड़िता मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है; आरोपियों ने उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास छोड़ा था।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने ग्रेटर नोएडा में एक खाली बस के भीतर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए कथित गैंगरेप की कड़ी निंदा की है और माँग की है कि दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस के अनुसार, यह घटना 4 अगस्त को परी चौक के पास हुई, जिसमें बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया जा चुका है।

NCW अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

रहाटकर ने कहा, 'यह बेहद दुखद घटना है और पीड़िता के साथ जो हुआ, मैं उसकी पुरज़ोर निंदा करती हूँ। सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं कि यह गलत था — आरोपियों को तत्काल और कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी दुस्साहसिक हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।' उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है और उसे उचित समय दिया जाना चाहिए।

रहाटकर ने स्पष्ट किया कि केवल कानून और प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर रहने से हालात नहीं सुधरेंगे। उन्होंने कहा, 'सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज को भी अपनी सोच में आमूल बदलाव लाना होगा। जब कोई गलत काम करे, तो समाज को उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए — यह सामाजिक दबाव उतना ही ज़रूरी है जितना कानूनी दंड।'

घटना का विवरण

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है। पढ़ाई को लेकर माँ की डाँट के बाद वह परिवार को बताए बिना घर से निकल गई थी और नोएडा के सेक्टर 63 में अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी। इसी दौरान परी चौक के निकट बस में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने बाद में उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों — ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप — को गिरफ्तार कर लिया है।

सामाजिक और कानूनी संदर्भ

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देशभर में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक बसों में सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति और रात के समय अकेली यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होना इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देता है।

आगे क्या होगा

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। NCW ने संकेत दिया है कि वह इस मामले की प्रगति पर नज़र रखेगी। रहाटकर ने सामूहिक सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानूनी और सामाजिक — दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

न जवाबदेही। NCW का बयान सहानुभूतिपूर्ण है, परंतु 'सामाजिक दबाव' की अपील तब तक अपर्याप्त रहेगी जब तक बस ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य सीसीटीवी, रूट ट्रैकिंग और कर्मचारी सत्यापन जैसी संरचनात्मक व्यवस्थाएँ लागू नहीं होतीं। पॉक्सो के कड़े प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यह सवाल उठाती है कि निवारण की नीति कागज़ पर है या ज़मीन पर।
RashtraPress
2 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रेटर नोएडा बस गैंगरेप की घटना क्या है?
पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक खाली बस में ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता मैनपुरी की रहने वाली है और नोएडा सेक्टर 63 में अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी।
इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
पुलिस ने दोनों आरोपियों — ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप — को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच जारी है और NCW ने इसकी प्रगति पर नज़र रखने की बात कही है।
NCW अध्यक्ष ने इस घटना पर क्या कहा?
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को तत्काल और सख्त सजा देने की माँग की। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ समाज को भी मानसिकता बदलनी होगी और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सामाजिक दबाव बनाना होगा।
पीड़िता घटना के समय बस में कैसे पहुँची?
पुलिस के मुताबिक, पढ़ाई को लेकर माँ की डाँट के बाद पीड़िता परिवार को बताए बिना घर से निकली थी और नोएडा सेक्टर 63 में अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी। इसी दौरान परी चौक के पास उसके साथ यह घटना हुई।
नाबालिग से यौन उत्पीड़न पर भारत में क्या कानूनी प्रावधान है?
पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। गैंगरेप के मामले में यह सजा और भी कठोर हो सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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