30 अगस्त 2026
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जस्टिस उज्ज्वल भुइयां: छात्रों को सवाल पूछने पर धमकाना असंवैधानिक, असहिष्णुता लोकतंत्र के खिलाफ

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जस्टिस उज्ज्वल भुइयां: छात्रों को सवाल पूछने पर धमकाना असंवैधानिक, असहिष्णुता लोकतंत्र के खिलाफ

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने NLU दिल्ली के दीक्षांत समारोह में साफ़ कहा — सवाल पूछना अवज्ञा नहीं, संविधान की आत्मा है। छात्रों को असहमति के लिए धमकाना गैर-संवैधानिक है। यह वक्तव्य परिसर स्वतंत्रता पर देशव्यापी बहस के बीच आया है।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने 30 अगस्त 2026 को NLU दिल्ली के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया।
छात्रों को सवाल पूछने या अलग दृष्टिकोण रखने पर धमकाना असंवैधानिक और सत्ता का दुरुपयोग बताया।
लोकतंत्र में असहमति और स्वतंत्र विचार को संविधान की अनिवार्य अभिव्यक्ति करार दिया।
विश्वविद्यालयों से आह्वान किया कि वे केवल डिग्री देने तक सीमित न रहें, बल्कि स्वतंत्र सोच और तार्किक असहमति को बढ़ावा दें।
कानूनी पेशे में नैतिकता और पेशेवर ईमानदारी को अपरिहार्य बताया; जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स के विचारों का संदर्भ दिया।
न्यायपालिका और अकादमिक जगत को पूरक , न कि प्रतिस्पर्धी, बताया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने 30 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली के दीक्षांत समारोह में स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी छात्र को सवाल पूछने या अलग दृष्टिकोण रखने पर धमकाना या दंड की चेतावनी देना न केवल गैर-संवैधानिक है, बल्कि सत्ता और पद का घोर दुरुपयोग भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और स्वतंत्र विचार संविधान की आत्मा हैं, न कि अवज्ञा के संकेत।

मुख्य वक्तव्य: सवाल करना नागरिकता का अधिकार

जस्टिस भुइयां ने दीक्षांत समारोह में उपस्थित विधि स्नातकों को संबोधित करते हुए कहा, 'लोकतंत्र में सवाल करने का अधिकार अवज्ञा नहीं है। यह नागरिकता, आज़ादी और संवैधानिक जिम्मेदारी का एक अनिवार्य अभिव्यक्ति है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान कभी भी विचारों की एकरूपता की अपेक्षा नहीं करता — समाज और शैक्षणिक संस्थानों में वैचारिक विविधता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है।

उन्होंने कहा कि जब छात्र किसी विषय पर असहमति जताते हैं या प्रश्न उठाते हैं, तो उन्हें भयभीत करना या दंड की धमकी देना सत्ता का अनुचित प्रयोग है। ऐसा आचरण संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

विश्वविद्यालयों की भूमिका: डिग्री से परे

जस्टिस भुइयां ने विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री-वितरण केंद्र मानने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। उनके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों की वास्तविक जिम्मेदारी है कि वे छात्रों में स्वतंत्र सोच, तार्किक प्रश्न करने की क्षमता और तर्कसंगत असहमति को प्रोत्साहित करें।

उन्होंने न्यायपालिका और अकादमिक जगत को एक-दूसरे का प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक बताया। उनके अनुसार मजबूत अकादमिक संस्थान न्यायपालिका के लिए अनिवार्य बौद्धिक संसाधन हैं — न्यायपालिका जहाँ ज़रूरी वैचारिक इनपुट के लिए अकादमिक जगत की ओर देख सकती है, वहीं विश्वविद्यालय कानून के विभिन्न क्षेत्रों में शोध को आगे बढ़ाकर न्याय-व्यवस्था की सेवा कर सकते हैं।

कानूनी पेशे में नैतिकता और ईमानदारी

जस्टिस भुइयां ने विधि स्नातकों को सचेत किया कि कानून का पेशा ऐसी अनेक नैतिक जिम्मेदारियों पर टिका है, जिनमें से अधिकांश किसी लिखित नियमावली में दर्ज नहीं हैं। पेशेवर ईमानदारी बनाए रखने के लिए साहस और दृढ़ विश्वास दोनों अपरिहार्य हैं।

उन्होंने अमेरिकी न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स के विचारों का संदर्भ देते हुए कहा कि वकालत को केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार एक सार्थक जीवन का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि अर्जित करना नहीं, बल्कि स्वयं से बड़े किसी उद्देश्य — न्याय की तलाश — के लिए समर्पित होना है।

युवा वकीलों से आह्वान

जस्टिस भुइयां ने नवोदित विधि पेशेवरों से कहा कि उनकी पूरी कार्यजीवन-यात्रा में उनके साहस, प्रतिबद्धता और चरित्र की परीक्षाएँ निरंतर होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का रास्ता कठिन है — विशेषकर तब जब कोई देख नहीं रहा हो — किंतु इसी चुनौती में एक बेहतर और सार्थक जीवन की संभावना छिपी है। उन्होंने छात्रों को उच्च शिक्षा और कानूनी शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देशभर के कई शैक्षणिक संस्थानों में छात्र अभिव्यक्ति और परिसर स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज़ हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश का यह सार्वजनिक वक्तव्य संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो यह संस्थागत आत्म-परीक्षण की माँग करता है। असली प्रश्न यह है कि क्या ऐसे वक्तव्य नीतिगत बदलाव में परिणत होते हैं, या केवल प्रेरणादायक उद्धरण बनकर रह जाते हैं — क्योंकि छात्र अभिव्यक्ति पर अंकुश की शिकायतें विश्वविद्यालयों के भीतर से लगातार उठती रही हैं।
RashtraPress
30 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने छात्रों के बारे में क्या कहा?
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि छात्रों को सवाल पूछने या अलग दृष्टिकोण रखने पर धमकाना या दंड की चेतावनी देना असंवैधानिक है और सत्ता का दुरुपयोग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में प्रश्न करना नागरिकता और संवैधानिक जिम्मेदारी का अनिवार्य हिस्सा है।
जस्टिस भुइयां ने यह बात कहाँ और कब कही?
जस्टिस भुइयां ने 30 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली के दीक्षांत समारोह में यह वक्तव्य दिया। वे समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विधि स्नातकों को संबोधित कर रहे थे।
जस्टिस भुइयां के अनुसार विश्वविद्यालयों की असली भूमिका क्या है?
उनके अनुसार विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें छात्रों में स्वतंत्र सोच, सवाल करने की क्षमता और तर्कसंगत असहमति को प्रोत्साहित करना चाहिए, और न्यायपालिका के लिए बौद्धिक संसाधन के रूप में भी काम करना चाहिए।
जस्टिस भुइयां ने कानूनी पेशे में नैतिकता पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि कानून का पेशा ऐसी नैतिक जिम्मेदारियों पर आधारित है जो अधिकांशतः लिखित नियमों में दर्ज नहीं हैं। पेशेवर ईमानदारी बनाए रखने के लिए साहस और दृढ़ विश्वास जरूरी हैं, और वकालत को केवल आजीविका नहीं बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए।
न्यायपालिका और अकादमिक जगत के संबंध पर जस्टिस भुइयां का क्या मत है?
जस्टिस भुइयां ने न्यायपालिका और अकादमिक जगत को एक-दूसरे का पूरक बताया, प्रतिस्पर्धी नहीं। उनके अनुसार मजबूत अकादमिक संस्थान न्यायपालिका के लिए आवश्यक बौद्धिक इनपुट का स्रोत हैं, और विश्वविद्यालय कानूनी शोध को आगे बढ़ाकर न्याय-व्यवस्था की बड़ी सेवा कर सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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