क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया?

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क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया?

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया। जानिए इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।

Key Takeaways

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया।
  • अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।
  • ईडी की याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया।
  • यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
  • कई अन्य आरोपियों को भी नामित किया गया है।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। नेशनल हेराल्ड मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

ईडी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई है। जून 2014 में एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेन दायर की गई, जिसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था।

तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई एक पेज की एफआईआर फाइल करता है, तब वह ईडी के अपराध का मामला हो सकता है, लेकिन सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत कोर्ट द्वारा संज्ञान लेना क्या ईडी शिकायत का आधार नहीं हो सकता? अदालत ने कहा कि अगर कोर्ट ने निजी शिकायत का संज्ञान लिया है, तो ईडी कुछ नहीं कर सकती।

वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत ने बड़ी गलती की है। यह सिर्फ इसी केस की बात नहीं है, बल्कि इसका असर कई दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कोर्ट ने प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लिया है, तो ईडी कुछ नहीं कर सकती है।

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत को विधिवत न मानते हुए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। गांधी परिवार के अलावा, ईडी ने सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी इस मामले में प्रस्तावित आरोपी बनाया है।

यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से संबंधित है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश रची। उन्होंने यंग इंडियन के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए की मामूली रकम का भुगतान किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शेयरधारक हैं।

Point of View

क्योंकि यह न केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोपों को संदर्भित करता है, बल्कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रवर्तन निदेशालय की जांचों पर भी सवाल उठाता है।
NationPress
22/12/2025

Frequently Asked Questions

नेशनल हेराल्ड मामला क्या है?
नेशनल हेराल्ड मामला एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने किसे नोटिस जारी किया?
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य 5 आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।
ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट का क्या फैसला था?
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देती है।
क्या ईडी इस मामले में आगे की जांच कर सकती है?
हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईडी कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है।
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