क्या दिल्ली सरकार फायर सेफ्टी मानकों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है?: आशीष सूद
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली सरकार फायर सेफ्टी मानकों को सख्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- गोवा अग्निकांड के बाद अग्नि सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाएगा।
- रेस्टोरेंट्स, होटल और अन्य सार्वजनिक स्थलों में निरीक्षण किए जाएंगे।
- मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है।
- सरकार ने नियामक निगरानी को सख्त करने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली, 10 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली सरकार ने हाल ही में गोवा में हुई एक भयानक अग्निकांड के बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और राजधानी में जनसुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अग्नि शमन के कठोर उपायों की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने कहा कि देश में कहीं भी होने वाली ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता को दर्शाती हैं।
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर के सभी रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों और शादी समारोह स्थलों में मजबूत फायर सेफ्टी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि गोवा की दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरणों की गहन जांच और उन्हें पूरी तरह से कार्यशील बनाए रखने के लिए कठोर निर्देश जारी किए गए हैं।
सूद ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पब और बार सहित विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के मौजूदा लाइसेंसिंग और नियामक ढांचे की समीक्षा की गई।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले शासन में दिल्ली के होटलों, रेस्टोरेंटों, नाइटक्लबों और अन्य प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को मजबूत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जिसके कारण दिल्ली में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं समय-समय पर होती रहीं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार फायर सेफ्टी मानकों में व्यापक परिवर्तन ला रही है। ऐसे नए विशेष उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जो संकरी गलियों में भी प्रभावी रूप से काम कर सकें और ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही, उच्च स्तरीय उपकरणों सहित अत्याधुनिक मशीनें दिल्ली अग्निशमन सेवा के बेड़े में शामिल की जा रही हैं।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट मत है कि मानव जीवन अनमोल है, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया हो या विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझा करने का मामला इन सब में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य नियामक निगरानी को सख्त करते हुए प्रक्रियागत बाधाओं का समाधान करना है, ताकि व्यवसायी स्वेच्छा से नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित हों।
आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा ने रेस्टोरेंट, होटल और क्लबों में तत्काल और व्यापक फायर सेफ्टी निरीक्षण करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, विशेषकर गोवा घटना और क्रिसमस तथा नए साल के आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए। इन निरीक्षणों में दिल्ली फायर सर्विस नियमावली, 2010 के नियम 33 के तहत फायर प्रिवेंशन और सेफ्टी उपायों का मूल्यांकन किया जाएगा।
जनसुरक्षा के हित में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने के लिए, जीएसटी अधिकारियों तथा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अस्थायी संरचनाओं, पंडालों आदि से संबंधित विस्तृत डाटा दिल्ली अग्निशमन सेवा के साथ साझा करें। यह समेकित डाटा जोखिम मूल्यांकन, केंद्रित निरीक्षण और समय पर निवारक कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।