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गांधीनगर: निगम कर्मचारी से मारपीट के आरोपी पर PASA लगाने की मांग, GMC ने की सख्त कार्रवाई की सिफारिश

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गांधीनगर: निगम कर्मचारी से मारपीट के आरोपी पर PASA लगाने की मांग, GMC ने की सख्त कार्रवाई की सिफारिश

सारांश

गांधीनगर में सरकारी काम के दौरान एक निगम कर्मचारी पर हमला और जान से मारने की धमकी — और आरोपी का यह पहला मामला भी नहीं। GMC ने PASA जैसे कड़े निवारक निरोध कानून की सिफारिश कर साफ संदेश दिया है: सरकारी ड्यूटी में बाधा बर्दाश्त नहीं होगी।

मुख्य बातें

गांधीनगर नगर निगम (GMC) ने 17 अक्टूबर 2026 को एक कर्मचारी पर हुए हमले के आरोपी पर PASA लगाने की सिफारिश की।
वाघेला ने सक्षम अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी; PASA और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया।
घटना शाम 5:50 बजे CH-7 मार्ग पर हुई — कर्मचारी आवारा गायों की तस्वीरें ले रहा था, तभी आरोपी ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
आरोपी पर पहले भी मवेशी पकड़ने वाली टीमों को डराने-धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं।
GMC का CNCD विभाग स्ट्रे कैटल न्यूसेंस प्रिवेंशन पॉलिसी-2023 के तहत 24 घंटे काम कर रहा है।

गांधीनगर नगर निगम (GMC) ने 17 अक्टूबर 2026 को लावारिस मवेशियों को पकड़ने के काम में लगे एक कर्मचारी पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट (PASA) के तहत सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। नगर आयुक्त जे.एन. वाघेला ने सक्षम अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर निवारक निरोध कानून के अंतर्गत कदम उठाने का अनुरोध किया है।

घटनाक्रम: क्या हुआ उस शाम

निगम के अनुसार, यह घटना 17 अक्टूबर को शाम लगभग 5:50 बजे हुई। सेक्टर 30 स्थित पशु बाड़े (कैटल पाउंड) में तैनात एक कर्मचारी सेक्टर 17 में GMC के प्रधान कार्यालय की ओर जा रहा था। CH-7 की ओर जाने वाले मार्ग पर उसने आवारा गायों को देखकर आधिकारिक कार्य के लिए उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कीं।

इसी दौरान एक व्यक्ति ने कर्मचारी को गालियाँ दीं, थप्पड़ मारा, उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। नगर निकाय ने स्पष्ट किया कि यह आरोपी पहले भी लावारिस पशुओं को पकड़ने वाली टीम के सदस्यों को धमकाने, डराने, उनका पीछा करने और सरकारी काम में बाधा डालने की घटनाओं में शामिल रहा है।

नगर आयुक्त की सख्त सिफारिश

नगर आयुक्त जे.एन. वाघेला ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सक्षम अधिकारी को PASA और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि PASA एक निवारक निरोध कानून है जिसका उपयोग असामाजिक गतिविधियों में बार-बार संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है। किसी भी कार्रवाई पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी और प्रचलित कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहेगा।

लावारिस पशु नियंत्रण अभियान और उसकी चुनौतियाँ

GMC का कैटल न्यूसेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट (CNCD), स्ट्रे कैटल न्यूसेंस प्रिवेंशन पॉलिसी-2023 के तहत शहर में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। यह मांग ऐसे समय में आई है, जब नगर निकाय इस अभियान को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरोपी के विरुद्ध यह पहला मामला नहीं है — निगम के अनुसार वह पहले भी टीम के सदस्यों को डरा-धमका चुका है और उनके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर चुका है, जो इस मामले को और अधिक गंभीर बनाता है।

कर्मचारियों की सुरक्षा पर निगम का रुख

GMC ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे कर्मचारियों पर हमला करना, उन्हें धमकाना या उनके काम में बाधा डालना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निकाय ने यह भी कहा कि वह आवश्यक सुरक्षा और कानूनी कदम उठाएगा, ताकि अभियान में लगे कर्मचारी निर्भय होकर अपना काम कर सकें।

आने वाले दिनों में सक्षम अधिकारी के निर्णय के बाद यह स्पष्ट होगा कि PASA के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई आगे बढ़ती है या नहीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि एक संदेश है — कि लावारिस पशु नियंत्रण जैसे विवादास्पद सरकारी कार्यों में लगे कर्मचारियों को बार-बार निशाना बनाए जाने को अब केवल 'मारपीट' की FIR से नहीं, बल्कि निवारक निरोध कानून से निपटा जाएगा। यह उस व्यापक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है जहाँ नगरपालिकाएँ आवारा पशु नीति लागू करते समय स्थानीय प्रतिरोध का सामना करती हैं। हालाँकि, PASA एक गंभीर कदम है और इसके दुरुपयोग को लेकर न्यायिक निगरानी ज़रूरी है — अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर करेगा।
RashtraPress
20 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांधीनगर में निगम कर्मचारी पर हमले का मामला क्या है?
17 अक्टूबर 2026 को गांधीनगर में CH-7 मार्ग पर एक GMC कर्मचारी आवारा गायों की तस्वीरें ले रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उसे गालियाँ दीं, थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी। नगर निगम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए PASA के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है।
PASA (प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट) क्या है?
PASA गुजरात का एक निवारक निरोध कानून है, जिसके तहत असामाजिक गतिविधियों में बार-बार संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है। इसका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहाँ आरोपी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए लगातार खतरा बना हो।
GMC ने PASA की सिफारिश क्यों की?
नगर निगम के अनुसार, आरोपी केवल इस बार ही नहीं, बल्कि पहले भी मवेशी पकड़ने वाली टीमों को डराने-धमकाने और उनके कार्य में बाधा डालने की घटनाओं में शामिल रहा है। बार-बार की इस प्रवृत्ति को देखते हुए नगर आयुक्त ने PASA और अन्य सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की सिफारिश की।
गांधीनगर में लावारिस पशु नियंत्रण अभियान क्या है?
GMC का कैटल न्यूसेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट (CNCD), स्ट्रे कैटल न्यूसेंस प्रिवेंशन पॉलिसी-2023 के तहत शहर में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने के लिए चौबीसों घंटे काम करता है। इस अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़कर पशु बाड़ों में रखा जाता है।
PASA के तहत कार्रवाई कब होगी?
नगर आयुक्त जे.एन. वाघेला ने लिखित शिकायत सक्षम अधिकारी को सौंप दी है, लेकिन PASA के तहत कोई भी कार्रवाई लागू कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। फिलहाल मामले की जाँच जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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