15 सितंबर 2026
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गुरुग्राम हिट एंड रन: महिला बाइक राइडर पर कार चढ़ाने वाला कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार

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गुरुग्राम हिट एंड रन: महिला बाइक राइडर पर कार चढ़ाने वाला कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार

सारांश

गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से कुचलने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार। सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, तीन टीमें गठित कीं और 48 घंटे में आरोपी को दबोचा।

मुख्य बातें

13 सितंबर 2026 को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारी गई।
पीड़िता ने 14 सितंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, जिसके बाद पुलिस ने थाना सेक्टर-56 में स्वतः संज्ञान लेकर अभियोग दर्ज किया।
आरोपी कल्याण बैंसला (33 वर्ष) , निवासी चांदहट, जिला पलवल, हरियाणा , को 15 सितंबर को राजस्थान के दौसा-राजगढ़ के बीच से गिरफ्तार किया गया।
अभियोग में धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 78 और धारा 79 बीएनएस शामिल हैं।
घटना में इस्तेमाल कार बरामद; कार आरोपी के दोस्त के नाम पर पंजीकृत पाई गई।
गिरफ्तारी के लिए तीन अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई थीं।

गुरुग्राम पुलिस ने 15 सितंबर 2026 को गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला (उम्र 33 वर्ष) को राजस्थान के दौसा-राजगढ़ के बीच से गिरफ्तार कर लिया। बैंसला मूल रूप से हरियाणा के पलवल जिले के चांदहट गाँव का निवासी है। घटना 13 सितंबर की सुबह हुई थी, जिसका वीडियो पीड़िता ने 14 सितंबर को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया।

मुख्य घटनाक्रम

13 सितंबर की सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारी गई। पीड़िता ने इस घटना का वीडियो 14 सितंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, जो तेज़ी से वायरल हुआ।

वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने पीड़िता से संपर्क करने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की ओर से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, इसके बावजूद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना सेक्टर-56 में स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया।

जाँच और साक्ष्य

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। फुटेज से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर अभियोग में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 109 बीएनएस को जोड़ा गया।

इसके अलावा, पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और उनके कथनों के आधार पर अभियोग में धारा 78 और धारा 79 बीएनएस की भी वृद्धि की गई। गौरतलब है कि जाँच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने मीडिया को घटना के संदर्भ में साक्षात्कार भी दिया था।

आरोपी का फरार होना और गिरफ्तारी

पुलिस कार्रवाई का अंदेशा होते ही आरोपी कल्याण बैंसला ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम पुलिस ने तीन अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कीं।

अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की टीम ने 15 सितंबर को राजस्थान के दौसा-राजगढ़ के बीच से आरोपी को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, पकड़े जाने के बाद आरोपी ने बहाना बनाकर भागने का प्रयास किया, जिस दौरान गिरने से उसे कुछ चोटें आईं और उसका अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया।

बरामदगी और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली है। जाँच में सामने आया है कि बरामद कार आरोपी के दोस्त के नाम पर पंजीकृत है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ और जाँच कर रही है।

यह मामला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़िता की शिकायत के अभाव में भी पुलिस ने सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की — जो सड़क दुर्घटनाओं में पुलिस की बदलती प्रतिक्रिया का उदाहरण है। आने वाले दिनों में न्यायिक प्रक्रिया और अभियोजन की दिशा इस मामले की अगली कड़ी होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो भविष्य के ऐसे मामलों के लिए एक कानूनी मिसाल बन सकता है।
RashtraPress
15 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में क्या हुआ था?
13 सितंबर 2026 की सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारी गई। पीड़िता ने 14 सितंबर को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया।
आरोपी कल्याण बैंसला कौन है और उसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया?
कल्याण बैंसला, 33 वर्षीय, हरियाणा के पलवल जिले के चांदहट गाँव का निवासी है। उसे 15 सितंबर 2026 को राजस्थान के दौसा-राजगढ़ के बीच अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की टीम ने गिरफ्तार किया।
आरोपी पर कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
आरोपी पर धारा 109 बीएनएस (हत्या का प्रयास), धारा 78 और धारा 79 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान और सीसीटीवी साक्ष्य के आधार पर ये धाराएँ अभियोग में जोड़ी गईं।
पुलिस ने बिना शिकायत के मामला कैसे दर्ज किया?
पीड़िता के सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया और थाना सेक्टर-56 में अभियोग दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी।
घटना में इस्तेमाल कार के बारे में क्या सामने आया?
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार बरामद कर ली है। जाँच में सामने आया कि यह कार आरोपी कल्याण बैंसला के दोस्त के नाम पर पंजीकृत है।
राष्ट्र प्रेस
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