क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक है?

सारांश
Key Takeaways
- आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
- आप स्वयं आईटीआर भर सकते हैं यदि आपकी आय सरल है।
- फॉर्म 16 के माध्यम से आईटीआर-1 भरें।
- गलत जानकारी देने पर रिटर्न अस्वीकार हो सकता है।
- सत्यापन के लिए आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग का उपयोग करें।
नई दिल्ली, 1 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, 31 अगस्त तक 4.18 करोड़ लोगों ने आईटीआर जमा किया है, जिसमें से 3.98 करोड़ रिटर्न को सत्यापित किया जा चुका है। जबकि, 2.74 करोड़ सत्यापित रिटर्न को प्रोसेस किया गया है।
यह सामान्य धारणा है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको सीए या किसी वित्तीय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप एक वेतनभोगी हैं या करदाता हैं जिनके लेनदेन सरल हैं, तो आप आसानी से स्वयं अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
यदि आप एक वेतनभोगी हैं और आपके पास नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 है, तो आपको सीए की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में, आप आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) भरकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह फॉर्म वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सामान्य आय वालों के लिए बनाया गया है।
हालांकि, जिन व्यक्तियों की व्यावसायिक आय, पूंजीगत लाभ, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या विभिन्न छूट/कटौतियां हैं, उन्हें आईटीआर के अन्य फॉर्म (जैसे आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5 आदि) का उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार की मदद लेना सुरक्षित होता है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर रिटर्न अस्वीकार हो सकता है और समय पर सही रिटर्न न भरने पर जुर्माना भी लग सकता है।
वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराए हैं।
- आईटीआर-1 (सहज): यह वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सामान्य आय वालों के लिए है।
- आईटीआर-2: यह उन व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय वेतन, संपत्ति या पूंजीगत लाभ से आती है।
- आईटीआर-3: व्यवसाय या पेशेवर आय वालों के लिए है।
- आईटीआर-4 (सुगम): छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए है।
- आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थानों के लिए है।
विशेषज्ञों के अनुसार, आपकी आय और निवेश जितने सरल होते हैं, आईटीआर भरना भी उतना ही आसान होता है।
यदि आप स्वयं फॉर्म-16 का उपयोग करके आईटीआर फॉर्म-1 के जरिए रिटर्न भर रहे हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- ई-फाइल का विकल्प चुनें। फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें।
- फिर असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें।
- आईटीआर फॉर्म-1 चुनें, जो कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए होता है।
- अब प्री-फिल्ड डेटा पर क्लिक करें।
- आपका पैन, वेतन, टीडीएस और बैंक विवरण पोर्टल पर पहले से भरे होंगे। इन्हें ध्यान से देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें।
- इसके बाद फॉर्म-16 की मदद से डिटेल्स भरें।
- सारी जानकारी भरने के बाद अपने आईटीआर को सत्यापित करें। आप आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग के माध्यम से तत्काल सत्यापन कर सकते हैं।