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महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन: 25 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, ₹1.73 करोड़ का खाद्य स्टॉक जब्त

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महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन: 25 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, ₹1.73 करोड़ का खाद्य स्टॉक जब्त

सारांश

त्योहारी सीज़न से ठीक पहले महाराष्ट्र FDA ने राज्यभर में तगड़ी छापेमारी की — 25 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, डोमिनोज़ के 8 आउटलेट और अस्पताल की रसोई भी ज़द में। ₹1.73 करोड़ का मिलावटी स्टॉक जब्त और 10 पर FIR।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र FDA ने राज्यभर में 25 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित और 4 निर्माण इकाइयों के लाइसेंस रद्द किए।
कुल 81,330 किलोग्राम संदिग्ध व मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, अनुमानित मूल्य ₹1.73 करोड़ ।
फोर्टिस अस्पताल, मुलुंड में सोडेक्सो इंडिया की रसोई में कॉकरोच, फफूंद लगे बर्तन और जंग लगे चाकू मिले।
पुणे, कोल्हापुर, जालना और परभणी में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के 8 आउटलेट के लाइसेंस निलंबित।
10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 4 प्रतिष्ठान सील और 2 वाहन जब्त ; जब्त माल व वाहनों का मूल्य ₹21.83 लाख से अधिक।
यह अभियान 14-15 अक्टूबर से शुरू हुआ — त्योहारी सीज़न में प्रतिबंधित खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के मकसद से।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 16 अक्टूबर 2026 को राज्यभर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी सहित 25 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इसके साथ ही खाद्य तेल और मसाला क्षेत्र की 4 निर्माण इकाइयों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए हैं। विभिन्न संभागों में चलाए गए इस अभियान में कुल 81,330 किलोग्राम संदिग्ध, मिलावटी और गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग ₹1.73 करोड़ है।

मुख्य घटनाक्रम और छापेमारी

FDA की टीमों ने मुंबई, कोंकण, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर संभाग में एक साथ छापेमारी की। जब्त सामग्री में खाद्य तेल, मिर्च व हल्दी पाउडर, सुपारी, सूखे मेवे, साबूदाना, भगरी, राजगिरा, चाय पाउडर और मिठाइयाँ शामिल हैं। 14 और 15 अक्टूबर को प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री और ढुलाई रोकने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसमें 13 प्रतिष्ठानों और वाहनों की जाँच की गई।

विशेष अभियान के दौरान ₹18.83 लाख मूल्य का प्रतिबंधित माल और 2 वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा 4 प्रतिष्ठान सील किए गए और 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जब्त माल और वाहनों का कुल मूल्य ₹21.83 लाख से अधिक बताया गया है।

मुंबई में क्या मिला

मुंबई संभाग में 7 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए — इनमें मुंबई बाइट्स (गिरगांव), सोफिया कॉलेज कैंटीन, एवेन्यू ई-कॉमर्स लिमिटेड (सायन), जनता बेकरी (जोगेश्वरी), पीएसएन सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज (फोर्टिस अस्पताल, मुलुंड) और अरिहंत आहार (घाटकोपर) शामिल हैं।

FDA के अनुसार, फोर्टिस अस्पताल मुलुंड में मरीजों के लिए भोजन तैयार करने वाली सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज की रसोई में कॉकरोच, ड्रेनेज में खाद्य कचरा, फफूंद लगे कंटेनर और जंग लगे चाकू पाए गए। घाटकोपर स्थित अरिहंत आहार पर मिठाइयों में अनधिकृत कृत्रिम रंगों के उपयोग का आरोप है।

पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में कार्रवाई

पुणे संभाग में 8 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जिनमें पुणे और कोल्हापुर में स्थित डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के 6 आउटलेट शामिल हैं। पुणे केजीएम रोड स्थित स्पेशल तुपातील साबूदाणा वडे और वाघोली के यासिन फूड सेंटर पर भी कार्रवाई हुई। निरीक्षण में कुछ प्रतिष्ठानों में जीवित कॉकरोच, शौचालय से दुर्गंध और शाकाहारी व मांसाहारी सामग्री को एक साथ रखने जैसी गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं।

छत्रपति संभाजीनगर संभाग में 8 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित हुए — इनमें जालना और परभणी स्थित डोमिनोज़ पिज़्ज़ा आउटलेट तथा द मैपल लॉन एंड रेस्टोरेंट शामिल हैं। कोंकण संभाग में भी 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।

गोदामों और निर्माण इकाइयों पर शिकंजा

छत्रपति संभाजीनगर के लासूर स्टेशन स्थित पोल एग्रो इंडस्ट्रीज से ₹15.02 लाख मूल्य का 9,165 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया। नांदेड़ के धर्माबाद में तीन इकाइयों से ₹28.97 लाख मूल्य का 25,768 किलोग्राम मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और खाद्य नमक बरामद हुआ।

नागपुर में एक गोदाम से ₹23.16 लाख कीमत की 6,178 किलोग्राम रोस्टेड सुपारी जब्त की गई, जबकि गोंदिया की एक डेयरी से फफूंद लगा कुंदा और रसगुल्ला पकड़ा गया। पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र में त्योहारों को देखते हुए साबूदाना, भगरी, राजगिरा, मूंगफली तेल और वेफर्स सहित लगभग ₹36.25 लाख का संदिग्ध खाद्य स्टॉक जब्त किया गया।

आगे क्या होगा

FDA ने संकेत दिए हैं कि त्योहारी सीज़न में खाद्य सुरक्षा निगरानी और कड़ी की जाएगी। गौरतलब है कि यह अभियान ऐसे समय में आया है जब नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की माँग चरम पर होती है और मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती हैं। जिन प्रतिष्ठानों पर FIR दर्ज हुई है, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ कमज़ोर और बीमार मरीजों के लिए बना भोजन बेहद खराब स्वच्छता स्थितियों में तैयार हो रहा था — यह केवल नियामकीय विफलता नहीं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन की सीधी जवाबदेही का सवाल है। यह कार्रवाई त्योहारी सीज़न से पहले की गई है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि क्या निलंबित लाइसेंस केवल कागज़ी कार्रवाई बनकर रह जाते हैं या दोबारा उल्लंघन पर स्थायी बंद तक पहुँचते हैं।
RashtraPress
16 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र FDA ने किन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है?
महाराष्ट्र FDA ने मुंबई, पुणे, कोंकण, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर संभाग में 25 होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी के लाइसेंस निलंबित किए हैं। इनमें डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के 8 आउटलेट, फोर्टिस अस्पताल की सोडेक्सो कैंटीन और कई स्थानीय खाद्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।
FDA की छापेमारी में कितना और क्या माल जब्त हुआ?
FDA ने कुल 81,330 किलोग्राम संदिग्ध, मिलावटी और गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत ₹1.73 करोड़ है। इसमें खाद्य तेल, मिर्च-हल्दी पाउडर, सुपारी, सूखे मेवे, साबूदाना, मिठाइयाँ और चाय पाउडर शामिल हैं।
फोर्टिस अस्पताल की सोडेक्सो रसोई पर क्यों कार्रवाई हुई?
FDA के अनुसार, फोर्टिस अस्पताल मुलुंड में सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज की रसोई में कॉकरोच, ड्रेनेज में खाद्य कचरा, फफूंद लगे कंटेनर और जंग लगे चाकू पाए गए। अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन तैयार करने वाली इस रसोई का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के किन आउटलेट्स पर कार्रवाई हुई?
पुणे और कोल्हापुर में 6 तथा जालना और परभणी में 2 — कुल 8 डोमिनोज़ पिज़्ज़ा आउटलेट के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों में जीवित कॉकरोच, शौचालय से दुर्गंध और शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य सामग्री को एक साथ रखने जैसी अनियमितताएँ पाई गईं।
इस कार्रवाई में कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई और आगे क्या होगा?
FDA ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, 4 प्रतिष्ठान सील किए हैं और 2 वाहन जब्त किए हैं। इन सभी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और त्योहारी सीज़न में निगरानी और कड़ी की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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