14 अगस्त 2026
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महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन: पुणे-लोनावला में 16 होटल, ई-कॉमर्स और डेयरी के लाइसेंस निलंबित

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महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन: पुणे-लोनावला में 16 होटल, ई-कॉमर्स और डेयरी के लाइसेंस निलंबित

सारांश

महाराष्ट्र FDA ने चार दिनों की जांच में पुणे, लोनावला, सातारा, सांगली और कोल्हापुर के 16 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की — होटल सयाजी से लेकर जेप्टो और ब्लिंकिट तक। यह संकेत है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियाँ भी अब खाद्य सुरक्षा कानून की पकड़ से बाहर नहीं हैं।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र FDA ने 11–14 अगस्त 2026 के बीच 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए।
लोनावला के होटल सयाजी (लाइसेंस नंबर 11523083000081) पर सबसे कड़ी कार्रवाई — एक्सपायरी खाद्य पदार्थ और शेड्यूल IV उल्लंघन।
होटल-रेस्टोरेंट सेक्टर में 9 प्रतिष्ठान प्रभावित; बर्गर किंग, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट के आउटलेट भी शामिल।
ई-कॉमर्स में जेप्टो, ब्लिंकिट (ब्लिंक कॉमर्स) और स्वीनस्टा इंटरप्राइजेज के लाइसेंस निलंबित।
3 डेयरी प्रतिष्ठानों — पुणे और सातारा जिलों में — पर भी गाज गिरी।
सोमवार से स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे में HFSS जंक फूड बिक्री के खिलाफ नया अभियान शुरू होगा।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 11 से 14 अगस्त 2026 के बीच चलाए गए 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत राज्य भर में 16 होटल, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स और डेयरी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इस कार्रवाई की जद में पुणे, लोनावला, सातारा, सांगली और कोल्हापुर के नामी प्रतिष्ठान आए हैं, जिससे खाद्य व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है।

सबसे कड़ी कार्रवाई: होटल सयाजी लोनावला

FDA की सबसे सख्त कार्रवाई लोनावला स्थित मेसर्स फॉर्च्यून इंटरप्राइजेज (होटल सयाजी) पर हुई। 12 अगस्त को हुई जांच में होटल में उपयोग की समय-सीमा पार कर चुके खाद्य पदार्थ मिले और खाद्य सुरक्षा के शेड्यूल IV नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों के अनुसार ग्राहकों को बासी और एक्सपायरी सामान परोसना सीधे तौर पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। FDA ने होटल का लाइसेंस नंबर 11523083000081 तत्काल निलंबित कर दिया।

होटल-रेस्टोरेंट सेक्टर में 9 प्रतिष्ठानों पर शिकंजा

होटल और रेस्टोरेंट श्रेणी में 9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें पुणे के लोहगांव स्थित होटल चुल मटन, भोसरी के मेसर्स सिंपली साउथ, कोल्हापुर का होटल पवन और सांगली का मेसर्स राजेश चाइनीज शामिल हैं। इसके अलावा पुणे कैंप स्थित बर्गर किंग, सातारा के कराड में डोमिनोज पिज्जा और पिज्जा हट के आउटलेट भी कार्रवाई की जद में आए। वानवडी के मेसर्स जेबीएम हॉस्पिटिलिटी कैंटिन और एचडीएफसी बैंक गोल्डेन ईस्ट को बिना लाइसेंस के व्यवसाय करते पाया गया, जिन्हें तुरंत परिचालन बंद करने के निर्देश दिए गए।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियाँ भी नहीं बचीं

इस बार FDA ने ई-कॉमर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की। खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री और भंडारण में लापरवाही मिलने पर 3 ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें पुणे के लोहगांव स्थित मेसर्स जेप्टो लिमिटेड, वारजे-जकात नाका और कर्वेनगर के मेसर्स स्वीनस्टा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, तथा नरहे और भवानी पेठ के मेसर्स ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (ब्लिंकिट) शामिल हैं। FDA ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं और स्टोरेज में स्वच्छता तथा एक्सपायरी डेट की जांच अनिवार्य है।

डेयरी प्रतिष्ठानों पर भी गाज

दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में खामियाँ मिलने पर 3 डेयरी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए। इनमें पुणे जिले के खेड़ तालुका का मेसर्स ओम साई राम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आंबेगांव तालुका के लोणी स्थित मेसर्स धर्मनाथ दूध शीतकरन केंद्र, और सातारा जिले के खंडाला तालुका के कंचनवाड़ी, अंधोरी स्थित मेसर्स आर.के. मिल्क शामिल हैं।

आगे क्या: स्कूल परिसर के पास जंक फूड पर अभियान

खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर चलाई गई इस मुहिम के साथ FDA ने एक और अहम कदम उठाया है। सोमवार से स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में उच्च वसा, उच्च शर्करा और उच्च नमक वाले यानी HFSS खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू होगा। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट जैसे जंक फूड की बिक्री इस दायरे में पहले से प्रतिबंधित है। FDA ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य गुणवत्ता संबंधी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800222365 पर संपर्क करें। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में जांच और तेज की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी क्विक-कॉमर्स कंपनियों पर FDA के शिकंजे में है — यह पहली बार नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जांच की जद में आए हों, लेकिन लाइसेंस निलंबन तक पहुँचना एक नई मिसाल है। सवाल यह है कि क्या यह एक बार की 'दिखावटी कार्रवाई' है या नियमित प्रवर्तन की शुरुआत। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे की सक्रियता सराहनीय है, लेकिन महाराष्ट्र में हज़ारों अनरजिस्टर्ड खाद्य इकाइयाँ अभी भी जांच के दायरे से बाहर हैं। स्कूलों के पास HFSS अभियान नीतिगत दिशा में सही कदम है, पर बिना निरंतर निगरानी के यह भी कागज़ी आदेश बनकर रह सकता है।
RashtraPress
14 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र FDA ने किन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं?
FDA ने 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं — इनमें होटल सयाजी (लोनावला), बर्गर किंग, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट, जेप्टो, ब्लिंकिट और तीन डेयरी इकाइयाँ शामिल हैं। यह कार्रवाई पुणे, लोनावला, सातारा, सांगली और कोल्हापुर में हुई।
होटल सयाजी लोनावला पर FDA ने कार्रवाई क्यों की?
12 अगस्त को हुई जांच में होटल सयाजी में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ और खाद्य सुरक्षा के शेड्यूल IV नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। इसके बाद FDA ने होटल का लाइसेंस नंबर 11523083000081 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
क्या जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियाँ भी खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आती हैं?
हाँ, FDA ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। जेप्टो, ब्लिंकिट और स्वीनस्टा इंटरप्राइजेज के लाइसेंस भंडारण में लापरवाही और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के कारण निलंबित किए गए।
स्कूलों के पास जंक फूड पर FDA का नया अभियान क्या है?
सोमवार से FDA स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में उच्च वसा, उच्च शर्करा और उच्च नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थ — जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट — बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगा। नियमों के अनुसार इस दायरे में जंक फूड की बिक्री पहले से प्रतिबंधित है।
खाद्य गुणवत्ता की शिकायत कहाँ दर्ज करें?
FDA ने नागरिकों से टोल फ्री नंबर 1800222365 पर खाद्य गुणवत्ता या स्वच्छता संबंधी शिकायत दर्ज करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में जांच और तेज की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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