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पुणे-सांगली में FDA का खाद्य सुरक्षा अभियान: 12 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, ₹41 लाख से अधिक का माल जब्त

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पुणे-सांगली में FDA का खाद्य सुरक्षा अभियान: 12 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, ₹41 लाख से अधिक का माल जब्त

सारांश

त्योहारी सीजन से ठीक पहले एफडीए ने पुणे और सांगली में एक साथ मोर्चा खोला — 12 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित, 24 गिरफ्तारियाँ, ₹41 लाख से अधिक का माल जब्त। बिना लाइसेंस 598 किलो मिठा मावा ले जा रही बस भी पकड़ी गई। संदेश साफ है: खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं।

मुख्य बातें

एफडीए ने 1 से 10 अगस्त के बीच 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत पुणे और सांगली में औचक निरीक्षण किया।
गंदगी, एक्सपायरी सामान और नियम उल्लंघन पर 12 होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी के लाइसेंस तत्काल निलंबित किए गए।
पुणे विभाग में ₹41,38,667 मूल्य का प्रतिबंधित खाद्य स्टॉक जब्त; 14 प्रतिष्ठान सील और 4 वाहन (कीमत ₹14.90 लाख ) जब्त।
भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज कर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
कोंढवा में बस से 598 किलो मिठा मावा (कीमत ₹1,49,500 ) बिना फूड लाइसेंस और तापमान नियंत्रण के ले जाते हुए जब्त किया गया।
शिकायत के लिए एफडीए का टोल फ्री नंबर 1800222365 उपलब्ध।

अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने त्योहारी सीजन से पहले पुणे और सांगली में खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। गंदगी, एक्सपायरी खाद्य सामग्री के भंडारण और लाइसेंस उल्लंघन के आरोपों में यह कार्रवाई हुई। इसके साथ ही करीब ₹1,49,500 मूल्य का मिठा मावा भी जब्त किया गया।

अभियान की पृष्ठभूमि और दायरा

महाराष्ट्र के अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत 1 से 10 अगस्त के बीच यह जाँच अभियान चलाया गया। एफडीए की टीमों ने होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और किराना स्टोर्स में औचक निरीक्षण किया। यह ऐसे समय में आया है जब गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों की माँग और आपूर्ति दोनों में उछाल आता है, जिससे मिलावट और अस्वच्छता का जोखिम बढ़ जाता है।

किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

निलंबित लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों में पुणे से द लोटस रिसॉर्ट लोणावला, द मसल फूड्स बिबवेवाड़ी, हुमा बेकरी पिंपरी-चिंचवड, न्यू महाराष्ट्र बेकर्स आंबेगांव बुद्रुक, माराकेश व्हेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर्वती और स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड वारजे शामिल हैं। सांगली से श्रीकृष्ण किराणा स्टोर्स, होटल मंजर, होटल रॉयल सागर बीयर बार एंड परमिट रूम, होटल जीएम वडेवाला, भोसले सरकार चायनिज सेंटर और होटल द मास्टर शेफ मिरज के लाइसेंस निलंबित किए गए।

जब्ती और गिरफ्तारी का ब्यौरा

1 से 9 अगस्त के बीच पुणे विभाग में 19 प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। इस दौरान प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का ₹41,38,667 मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया। संबंधित पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज कर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 14 खाद्य प्रतिष्ठानों को सील किया गया और नियम उल्लंघन में इस्तेमाल 4 वाहन, जिनकी कीमत करीब ₹14.90 लाख बताई गई है, भी एफडीए ने जब्त किए।

मिठा मावा जब्ती: कोंढवा में संयुक्त कार्रवाई

10 अगस्त को कोंढवा के कर्णी पार्किंग में एफडीए और पुणे क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स सेल-2 की संयुक्त टीम ने बस क्रमांक एआर.11 ई 2001 की जाँच की। बस में 598 किलो मिठा मावा ले जाया जा रहा था, लेकिन बिक्री और परिवहन के लिए वैध फूड लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा बस में तापमान नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी और उत्पाद का लेबल भी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। एफडीए ने नमूना जाँच के लिए भेजा और शेष सभी 598 किलो मिठा मावा, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,49,500 है, जब्त कर लिया।

एफडीए की अपील और आगे की राह

एफडीए अधिकारियों ने होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी संचालकों से खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार ग्राहकों को निःशुल्क और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, फूड-ग्रेड पैकेजिंग का उपयोग, बिना लाइसेंस कारोबार न करना और खाना पकाने के तेल को बार-बार दोबारा इस्तेमाल न करना अनिवार्य है। खाद्य गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर शिकायत के लिए नागरिक एफडीए के टोल फ्री नंबर 1800222365 पर संपर्क कर सकते हैं। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि यह जाँच अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो समय की दृष्टि से सटीक है — लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज मौसमी अभियान है या खाद्य सुरक्षा निगरानी की स्थायी व्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस कदम। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में हर साल त्योहारों से पहले ऐसे अभियान चलते हैं, लेकिन उसके बाद निगरानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। 24 गिरफ्तारियाँ और ₹41 लाख से अधिक की जब्ती संख्या में प्रभावशाली लगती है, परंतु जब तक लाइसेंस निलंबन के बाद पुनर्निरीक्षण और अनुपालन सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनती, इसका दीर्घकालिक असर सीमित रहेगा। तुकाराम मुंढे की प्रतिष्ठा सख्त प्रशासक की रही है — अब परीक्षा यह है कि यह अभियान कैलेंडर इवेंट न बनकर साल भर चलने वाली प्रणाली बने।
RashtraPress
11 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुणे-सांगली में एफडीए ने किन कारणों से होटलों के लाइसेंस निलंबित किए?
एफडीए ने गंदगी, एक्सपायरी खाद्य सामग्री के भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आधार पर 12 होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी के लाइसेंस तत्काल निलंबित किए। यह कार्रवाई 1 से 10 अगस्त के बीच चलाए गए 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत हुई।
पुणे में एफडीए अभियान में कितना माल जब्त किया गया और कितने लोग गिरफ्तार हुए?
पुणे विभाग में ₹41,38,667 मूल्य का प्रतिबंधित खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। इसके अलावा 14 प्रतिष्ठान सील किए गए, ₹14.90 लाख कीमत के 4 वाहन जब्त हुए और भारतीय न्याय संहिता के तहत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
कोंढवा में जब्त किया गया मिठा मावा क्यों अवैध था?
कोंढवा के कर्णी पार्किंग में पकड़ी गई बस में 598 किलो मिठा मावा ले जाया जा रहा था, लेकिन संचालक के पास न तो वैध फूड लाइसेंस था, न तापमान नियंत्रण की व्यवस्था, और न ही खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप लेबलिंग। जब्त माल की कीमत करीब ₹1,49,500 बताई गई है।
'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान क्या है?
यह महाराष्ट्र के अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर चलाया जा रहा खाद्य और औषधि सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत एफडीए की टीमें होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और किराना स्टोर्स में औचक निरीक्षण करती हैं। अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से त्योहारी सीजन में खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
खाद्य गुणवत्ता को लेकर शिकायत कहाँ दर्ज करें?
एफडीए के टोल फ्री नंबर 1800222365 पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या स्वच्छता से संबंधित कोई भी शिकायत निःशुल्क दर्ज कराई जा सकती है। एफडीए ने यह सुविधा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई है।
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