पुणे-सांगली में FDA का खाद्य सुरक्षा अभियान: 12 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, ₹41 लाख से अधिक का माल जब्त
सारांश
मुख्य बातें
अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने त्योहारी सीजन से पहले पुणे और सांगली में खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। गंदगी, एक्सपायरी खाद्य सामग्री के भंडारण और लाइसेंस उल्लंघन के आरोपों में यह कार्रवाई हुई। इसके साथ ही करीब ₹1,49,500 मूल्य का मिठा मावा भी जब्त किया गया।
अभियान की पृष्ठभूमि और दायरा
महाराष्ट्र के अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत 1 से 10 अगस्त के बीच यह जाँच अभियान चलाया गया। एफडीए की टीमों ने होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और किराना स्टोर्स में औचक निरीक्षण किया। यह ऐसे समय में आया है जब गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों की माँग और आपूर्ति दोनों में उछाल आता है, जिससे मिलावट और अस्वच्छता का जोखिम बढ़ जाता है।
किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
निलंबित लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों में पुणे से द लोटस रिसॉर्ट लोणावला, द मसल फूड्स बिबवेवाड़ी, हुमा बेकरी पिंपरी-चिंचवड, न्यू महाराष्ट्र बेकर्स आंबेगांव बुद्रुक, माराकेश व्हेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर्वती और स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड वारजे शामिल हैं। सांगली से श्रीकृष्ण किराणा स्टोर्स, होटल मंजर, होटल रॉयल सागर बीयर बार एंड परमिट रूम, होटल जीएम वडेवाला, भोसले सरकार चायनिज सेंटर और होटल द मास्टर शेफ मिरज के लाइसेंस निलंबित किए गए।
जब्ती और गिरफ्तारी का ब्यौरा
1 से 9 अगस्त के बीच पुणे विभाग में 19 प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। इस दौरान प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का ₹41,38,667 मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया। संबंधित पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज कर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 14 खाद्य प्रतिष्ठानों को सील किया गया और नियम उल्लंघन में इस्तेमाल 4 वाहन, जिनकी कीमत करीब ₹14.90 लाख बताई गई है, भी एफडीए ने जब्त किए।
मिठा मावा जब्ती: कोंढवा में संयुक्त कार्रवाई
10 अगस्त को कोंढवा के कर्णी पार्किंग में एफडीए और पुणे क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स सेल-2 की संयुक्त टीम ने बस क्रमांक एआर.11 ई 2001 की जाँच की। बस में 598 किलो मिठा मावा ले जाया जा रहा था, लेकिन बिक्री और परिवहन के लिए वैध फूड लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा बस में तापमान नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी और उत्पाद का लेबल भी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। एफडीए ने नमूना जाँच के लिए भेजा और शेष सभी 598 किलो मिठा मावा, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,49,500 है, जब्त कर लिया।
एफडीए की अपील और आगे की राह
एफडीए अधिकारियों ने होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी संचालकों से खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार ग्राहकों को निःशुल्क और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, फूड-ग्रेड पैकेजिंग का उपयोग, बिना लाइसेंस कारोबार न करना और खाना पकाने के तेल को बार-बार दोबारा इस्तेमाल न करना अनिवार्य है। खाद्य गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर शिकायत के लिए नागरिक एफडीए के टोल फ्री नंबर 1800222365 पर संपर्क कर सकते हैं। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि यह जाँच अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।