महाराष्ट्र SIR: कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने ASDD मामलों की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की माँग की
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अमीन पटेल ने 9 अक्टूबर 2026 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लिकेट (ASDD) श्रेणी के मतदाता मामलों को निपटाने की समयसीमा 12 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 करने की माँग की है। उनका तर्क है कि बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) निर्धारित सुनवाई स्थानों पर अनुपस्थित रहने से हज़ारों मतदाता अपने आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं कर पा रहे हैं।
मुख्य घटनाक्रम
अमीन पटेल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि यह उनका दूसरा पत्र है — इससे पहले भी उन्होंने ASDD मामलों की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। उस अनुरोध के जवाब में चुनाव आयोग ने समयसीमा केवल 12 अक्टूबर 2026 तक ही बढ़ाई थी, जिसे पटेल नाकाफी मानते हैं।
पटेल ने पत्र में लिखा, 'एएसडीडी सूची में शामिल कई मतदाताओं को तय सुनवाई स्थानों पर फॉर्म नंबर-6 जमा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।' उन्होंने बताया कि सुनवाई स्थान और संबंधित BLO के नाम व संपर्क विवरण पहले से दिए गए थे, किंतु BLO इन स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं।
BLO की अनुपस्थिति पर आरोप
कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि कई मामलों में संबंधित BLO या तो फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं या उनके मोबाइल फोन बंद हैं। इस कारण ASDD सूची में दर्ज मतदाता फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 जमा करने में असमर्थ हैं और सुनवाई प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में SIR की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर राजनीतिक दलों की निगरानी बढ़ी हुई है।
आम मतदाताओं पर असर
गौरतलब है कि ASDD श्रेणी में वे मतदाता आते हैं जो सूची से 'अनुपस्थित', 'स्थानांतरित', 'मृत' या 'डुप्लिकेट' के रूप में चिह्नित किए गए हैं। यदि ये मतदाता निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ नहीं जमा कर पाए, तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का जोखिम है।
अमीन पटेल ने तर्क दिया कि बिना उचित सुनवाई के किसी भी मतदाता के नाम पर कोई निर्णय लेना संविधान और चुनाव आयोग के स्वयं के दिशानिर्देशों के विरुद्ध होगा।
कांग्रेस की माँग
पटेल ने CEO कार्यालय से अनुरोध किया है कि 12 अक्टूबर की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 किया जाए, ताकि ASDD सूची के मतदाता अपने दस्तावेज़ और फॉर्म जमा कर सकें तथा सुनवाई में भाग लेने का उचित अवसर मिल सके। अब देखना यह है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस पत्र पर क्या रुख अपनाते हैं।