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महाराष्ट्र मतदाता सूची: ASDD श्रेणी के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दिया पंजीकरण का दूसरा मौका

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महाराष्ट्र मतदाता सूची: ASDD श्रेणी के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दिया पंजीकरण का दूसरा मौका

सारांश

महाराष्ट्र में ASDD श्रेणी के हजारों मतदाताओं को चुनाव आयोग ने राहत दी है — मसौदा सूची से बाहर किए गए ये मतदाता अब एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। 288 विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है।

मुख्य बातें

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के ASDD श्रेणी के मतदाताओं को पुनः पंजीकरण का अवसर दिया।
महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों की मसौदा मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को जारी की गई थी।
प्रभावित मतदाता ECINet पोर्टल पर EPIC नंबर से फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड या भर सकते हैं।
मूल पते पर रहने वाले मतदाताओं को एनेक्सचर-बी और नए पते पर गए मतदाताओं को एनेक्सचर-सी भरना होगा।
जिन्होंने पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
ASDD मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के उन मतदाताओं को पुनः पंजीकरण का अवसर प्रदान किया है, जिनके नाम 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के तहत तैयार मसौदा मतदाता सूची से ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट) श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण हटा दिए गए थे। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह राहत उन पात्र नागरिकों के लिए है जिन्हें घर-घर सर्वेक्षण के दौरान फॉर्म दिए गए थे, फिर भी उनके नाम सूची में दर्ज नहीं हो पाए।

मतदाता सूची मसौदे की पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का मसौदा 31 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। SIR प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया, लेकिन जिन मतदाताओं को सर्वेक्षण के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट माना गया, उनके नाम मसौदे में शामिल नहीं किए गए। आयोग को यह जानकारी मिली कि इनमें से कई मतदाता वास्तव में अपने मूल पते पर निवास कर रहे थे, जिससे उनका मताधिकार प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई।

पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया

आयोग के निर्देशानुसार, प्रभावित मतदाता भरा हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' अपने संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास जमा कर सकते हैं। पुराने विवरणों वाला पूर्व-भरित एन्यूमरेशन फॉर्म ECINet पोर्टल के माध्यम से ERO को उपलब्ध कराया जाएगा।

मतदाता EPIC नंबर दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट या ECINet पोर्टल से फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन भर सकते हैं। BLO स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सहयोग से प्रभावित मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे।

किसे कौन-सा फॉर्म भरना होगा

जो मतदाता अपने मूल निवास पर ही रह रहे हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-बी' घोषणा-पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि वे पूर्व में फॉर्म क्यों नहीं जमा कर सके। दूसरी ओर, जो मतदाता मूल पते से अन्यत्र चले गए हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-सी' के माध्यम से नया पता और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देना होगा। ये आवेदन वर्तमान निवास स्थान के ERO या AERO के पास जमा किए जा सकते हैं।

किसे दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

जिन मतदाताओं ने 31 अगस्त 2026 को मसौदा सूची जारी होने के बाद पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ASDD मतदाताओं की पूरी सूची महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जा चुकी है।

आगे क्या होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी और ERO, BLO को निर्देश देंगे कि फॉर्म वॉट्सऐप, ईमेल और SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी मतदाताओं तक पहुंचाए जाएं। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी सहायता के लिए तत्काल अपने स्थानीय ERO, AERO या BLO से संपर्क करें। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया महाराष्ट्र के लाखों मतदाताओं के मताधिकार की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि पहली बार में ही इतनी बड़ी संख्या में पात्र मतदाता ASDD में क्यों वर्गीकृत हो गए। जब तक BLO-स्तरीय सर्वेक्षण प्रक्रिया में संरचनात्मक जवाबदेही नहीं आती, ऐसी त्रुटियाँ हर चुनाव से पहले दोहराई जाती रहेंगी और 'दूसरे मौके' की ज़रूरत भी पड़ती रहेगी।
RashtraPress
7 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ASDD श्रेणी क्या होती है और इसमें किन मतदाताओं को रखा जाता है?
ASDD का पूरा अर्थ है — अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) और डुप्लिकेट (Duplicate)। घर-घर सर्वेक्षण के दौरान BLO जिन मतदाताओं को इन चार श्रेणियों में पाते हैं, उनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाते।
महाराष्ट्र के ASDD मतदाता अपना नाम सूची में कैसे दर्ज कराएँ?
प्रभावित मतदाता ECINet पोर्टल पर अपना EPIC नंबर दर्ज करके एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर या डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से यह फॉर्म संबंधित ERO या AERO कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
जो मतदाता अपने मूल पते से दूसरी जगह चले गए हैं, वे क्या करें?
ऐसे मतदाताओं को 'एनेक्सचर-सी' भरना होगा, जिसमें नया पता और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देना होगा। यह आवेदन वर्तमान निवास स्थान के ERO या AERO के पास जमा किया जा सकता है।
क्या जिन्होंने पहले ही फॉर्म-6 भर दिया है उन्हें दोबारा फॉर्म भरना होगा?
नहीं। जिन मतदाताओं ने 31 अगस्त 2026 को मसौदा सूची जारी होने के बाद फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
ASDD सूची में अपना नाम कहाँ देखें?
ASDD मतदाताओं की पूरी सूची महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जा चुकी है। नागरिक अपना नाम वहाँ देख सकते हैं और सहायता के लिए स्थानीय BLO से संपर्क कर सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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