महाराष्ट्र मतदाता सूची: ASDD श्रेणी के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दिया पंजीकरण का दूसरा मौका
सारांश
मुख्य बातें
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के उन मतदाताओं को पुनः पंजीकरण का अवसर प्रदान किया है, जिनके नाम 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के तहत तैयार मसौदा मतदाता सूची से ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट) श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण हटा दिए गए थे। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह राहत उन पात्र नागरिकों के लिए है जिन्हें घर-घर सर्वेक्षण के दौरान फॉर्म दिए गए थे, फिर भी उनके नाम सूची में दर्ज नहीं हो पाए।
मतदाता सूची मसौदे की पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का मसौदा 31 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। SIR प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया, लेकिन जिन मतदाताओं को सर्वेक्षण के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट माना गया, उनके नाम मसौदे में शामिल नहीं किए गए। आयोग को यह जानकारी मिली कि इनमें से कई मतदाता वास्तव में अपने मूल पते पर निवास कर रहे थे, जिससे उनका मताधिकार प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई।
पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया
आयोग के निर्देशानुसार, प्रभावित मतदाता भरा हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' अपने संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास जमा कर सकते हैं। पुराने विवरणों वाला पूर्व-भरित एन्यूमरेशन फॉर्म ECINet पोर्टल के माध्यम से ERO को उपलब्ध कराया जाएगा।
मतदाता EPIC नंबर दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट या ECINet पोर्टल से फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन भर सकते हैं। BLO स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सहयोग से प्रभावित मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे।
किसे कौन-सा फॉर्म भरना होगा
जो मतदाता अपने मूल निवास पर ही रह रहे हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-बी' घोषणा-पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि वे पूर्व में फॉर्म क्यों नहीं जमा कर सके। दूसरी ओर, जो मतदाता मूल पते से अन्यत्र चले गए हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-सी' के माध्यम से नया पता और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देना होगा। ये आवेदन वर्तमान निवास स्थान के ERO या AERO के पास जमा किए जा सकते हैं।
किसे दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं
जिन मतदाताओं ने 31 अगस्त 2026 को मसौदा सूची जारी होने के बाद पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ASDD मतदाताओं की पूरी सूची महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जा चुकी है।
आगे क्या होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी और ERO, BLO को निर्देश देंगे कि फॉर्म वॉट्सऐप, ईमेल और SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी मतदाताओं तक पहुंचाए जाएं। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी सहायता के लिए तत्काल अपने स्थानीय ERO, AERO या BLO से संपर्क करें। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया महाराष्ट्र के लाखों मतदाताओं के मताधिकार की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।